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30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, जानें कहां मिलेगी छूट और कहां जारी रहेगी पाबंदी | | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs)  ने शनिवार को देश में लागू लॉकडाउन (Lockdown) को एक बार फिर बढ़ा दिया है. अब यह 30 जून तक जारी रहेगा. सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन अन्‍य क्षेत्रों में धीरे-धीरे छूट दी जाएगी. सरकार ने इसे अनलॉक-1 (Unlock-1) नाम दिया है. इसपर गृह मंत्रालय का कहना है कि हम लॉकडाउन से बाहर निकलने की तरफ बढ़ रहे हैं.

सरकार ने अनलॉक-1 को तीन चरण में बांटा है. हम आपको बताते हैं कि सरकार की इस गाइडलाइंस में क्‍या छूट मिलेगी और किसपर पाबंदी जारी रहेगी.

किसपर मिलेगी छूट
– आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी.- गृह मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर जिन गतिविधियों पर पाबंदी लगी थी, उन्हें एक जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।

– सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी आठ जून से शुरू हो जाएंगी.
– स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद खोला जा सकेगा.
– अनलॉक 1 में एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी.
– मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे. अनलॉक 1 में 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे.
कोरोना वायरस महामारी को ध्‍यान में रखते हुए पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा.
– सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जश्न- हालातों का जायजा लेने के बाद सरकार अनुमति दे सकती है

किसपर रहेगी पाबंदी
– केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनों, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं आदि को शुरू करने का निर्णय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लिया जाएगा.
– आज जारी दिशा-निर्देश में कर्फ्यू का समय भी बदल कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी.
कंटेनमेंट जान में पाबंदी जारी रहेगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्‍यक गतिविधियों की अनुमति रहेगी.
65 साल से अधिक के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्‍चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है.

इस नियम का पालन करना अनिवार्य
– फेस मॉस्‍क या चेहरे को ढकना अनिवार्य.
– सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य.
– दुकान में एक साथ 5 से ज्‍यादा लोगों को इजाजत नहीं.
– दुकान में एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी अनिवार्य.
– शादी के लिए अधिकतम 50 और अंतिम संस्‍कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को इजाजत.
– पान, गुटखा और तंबाकू खाकर पब्लिश प्‍लेस पर थूकने पर पाबंदी.

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