कोंडागांव: सूचना मिलते ही बाल विवाह रोकने पहुँचा जिला प्रशासन का संयुक्त दल
कोंडागांव । कलेक्टर जिला कोण्ड़गांव के निर्देशानुसार कोण्ड़ागांव जिला में बाल विवाह कि सूचना प्राप्त होते ही जिला प्रशासन जिला बाल संरक्षण ईकाई महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त दल द्वारा दिनांक 22/02/2019 को श्री वरूण नागेश जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में लोहरा पारा कोण्डागांव में नाबालिक बालक नोहर लाल( परिवर्तीत नाम ) पिता श्री धनसिंह ( परिवर्तीत नाम ) उम्र 18 वर्ष 5 माह का विवाह रोका गया। परिवार वाले बालक/बालिका का विवाह तय कर हल्दी की रस्म कर रहे थे। जिला प्रशासन दल द्वारा जाकर दस्तावेज जांच किया गया जिसमें बालक कि आयु 18 वर्ष 05 माह है परन्तु परीजन से पुछताछ से भी बालक का उम्र कम बताया जा रहा था। बालिका लिलिमा (परिवर्तीत नाम ) पिता श्री बुधमन (परिवर्तीत नाम ) उम्र बालिका के कथनानुसार 18 वर्ष पूर्ण है। वर वधु के माता पिता को समझाईस कर पंचनामा तैयार किया गया एवं बालक के परिजन एवं ग्रामीणों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बाताया गया, एवं पिता से सपथ पत्र लिया गया की जब तक बालक बालिक विवाह योग्य नही हो जाते वह बाल विवाह नही करेगें। बालक को बाल कल्याण समिति में पस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इस बाल बिवाह को रोकने हेतु जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री नरेन्द्र सोनी, संरक्षण अधिकरी जयदीप नाथ, पुलिस ईकाई से उप निरिक्षक श्री कष्णा साहू, जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्री नरपति पटेल, सदस्य जयप्रकाश यादव, श्री महेश्वर राठौर परामर्शदाता, श्रीमती माधुरी उसेण्डी, कुमारी बरखा धर्मपाल एवं वेदप्रकाश महावीर उपस्थित थे।
सबका संदेस ब्यूरो, कोंडागांव 9425598008