टैक्सी, ऑटो परिचालन की सशर्त अनुमति
टैक्सी, ऑटो परिचालन की सशर्त अनुमति
कांकेरसबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
आम जनता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर जिला अर्थात एक जिला से दूसरे जिला आवागमन के लिए टैक्सी, ऑटो के परिचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। जिसके तहत् जिले के भीतर टैक्सी, ऑटो का परिचालन नियमानुसार हो सकेगा।
अंतर जिला टैक्सी, ऑटो परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ब्ळ ब्व्टप्क्.19 म्.च्।ै एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ई-पास हेतु आवेदन कर सकते हैं। वेबलिंक ीजजचेरूध्ध्मचेंबहबवअपक19ण्पद के माध्यम से भी मोबाईल नंबर से रजिस्टर कर अंतर जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर जिला टैक्सी, ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी, बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्यवाही की जा सकेगी। टैक्सी, ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
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