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Vizag गैस लीक: हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, सीज की जाए एलजी पॉलीमर्स की इमारत | andhra pradesh high court directs seize of premises of LG polymers at visakhapatnam | nation – News in Hindi

Vizag गैस लीक: हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश- सीज की जाए एलजी पॉलीमर्स की इमारत

एलजी पॉलीमर्स की फैक्‍ट्री में हुई थी गैस लीक की घटना.

7 मई को एलजी पॉलिमर (LG Polymers) के विशाखाट्टनम (Visakhapatnam) स्थित संयंत्र से स्टिरीन गैस का रिसाव होने से 12 लोगों की मौत हो गई थी.

नई दिल्‍ली. हाल ही में विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) में एलजी पॉलिमर संयंत्र (LG polymers) में हाल में गैस लीक (Gas Leak) की घटना के बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा है कि विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम गांव में स्थित एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह से सीज कर दिया जाए. आदेश में कहा गया है कि फैक्‍ट्री से कोई भी सामान दूसरी जगह शिफ्ट करने की अनुमति नहीं होगी.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पिछले दिनों संकेत दिया था कि विशाखाट्टनम में एलजी पॉलिमर संयंत्र में हाल में गैस लीक की घटना के बाद अब उसे वहां पहले की तरह कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा था कि गैस के रिसाव के लिये जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.

 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कुछ पीड़ितों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करते हुए कंपनी को विस्तार की अनुमति देने के लिये एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली पिछली सरकार को दोषी ठहराया था. उन्होंने कहा था, ‘हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे. जो कोई भी घटना के लिये जिम्मेदार होगा, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी. एक बार जब हमें केंद्र द्वारा गठित समिति सहित सभी समितियों से रिपोर्ट मिल जाएगी, हम कंपनी से जवाब मांगेंगे. विशेषज्ञों द्वारा जवाबों की जांच की जाएगी.’

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बता दें कि सात मई को एलजी पॉलिमर के विशाखाट्टनम स्थित संयंत्र से स्टिरीन गैस का रिसाव होने से 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि विशाखापट्टनम के पास आरआर वेंकटपुरम में जहरीले रसायन की गैस लीक होने से कई सौ लोग बीमार हो गये थे. जगन रेड्डी ने कहा था, ‘समितियों द्वारा जो भी कार्रवाई की सिफारिश की जाती है, उनके ऊपर पारदर्शी तरीके से अमल किया जाएगा.’

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First published: May 24, 2020, 10:41 PM IST



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