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दिल्ली हाईकोर्ट से मधु कोड़ा को झटका, कोयला घोटाले मामले में दोषी होने पर रोक लगाने से इनकार | ranchi – News in Hindi

दिल्ली हाईकोर्ट से मधु कोड़ा को झटका, कोयला घोटाले मामले में दोषी होने पर रोक लगाने से इनकार

लॉकडाउन में मधु कोड़ा अपने गांव में खेती कर रहे हैं (फाइल फोटो)

याचिका (Petition) पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने कहा कि सभी का यह मानना है कि आपराधिक छवि वाले लोगों को सार्वजनिक पदों के लिये चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, इसलिए जब तक मधु कोड़ा (Madhu Koda) निर्दोष करार नहीं कर दिए जाते तब तक फैसले पर रोक लगाना ठीक नहीं है

नई दिल्ली. झारखंड (Jharkhand) के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Madhu Koda) के कोयला घोटाले (Coal Scam) मामले में दोषी होने पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा, चूंकि मधु कोड़ा पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुए हैं इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दिया जाना संभव नहीं है.

विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दायर की थी याचिका
हाईकोर्ट का यह रुख कोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सामने आया. कोड़ा ने वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Election) लड़ने के लिए दोषी करार किए जाने पर रोक लगाने के मकसद से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने कहा कि सभी का यह मानना है कि आपराधिक छवि वाले लोगों को सार्वजनिक पदों के लिये चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, इसलिए जब तक मधु कोड़ा निर्दोष करार नहीं कर दिए जाते तब तक फैसले पर रोक लगाना ठीक नहीं है.

कोयला घोटाले में पाए गए थे दोषी
बता दें कि निचली अदालत ने राज्य के कोयला ब्लॉकों के कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (Winnie Iron and Steel Industries Limited) को आवंटन मामले में मधु कोड़ा को दोषी करार किया था. अदालत ने स्पष्ट किया कि पूरी तरह निर्दोष साबित होने तक याचिकाकर्त्ता को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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First published: May 22, 2020, 6:54 PM IST



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