दिल्ली हाईकोर्ट से मधु कोड़ा को झटका, कोयला घोटाले मामले में दोषी होने पर रोक लगाने से इनकार | ranchi – News in Hindi
लॉकडाउन में मधु कोड़ा अपने गांव में खेती कर रहे हैं (फाइल फोटो)
याचिका (Petition) पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने कहा कि सभी का यह मानना है कि आपराधिक छवि वाले लोगों को सार्वजनिक पदों के लिये चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, इसलिए जब तक मधु कोड़ा (Madhu Koda) निर्दोष करार नहीं कर दिए जाते तब तक फैसले पर रोक लगाना ठीक नहीं है
विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दायर की थी याचिका
हाईकोर्ट का यह रुख कोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सामने आया. कोड़ा ने वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Election) लड़ने के लिए दोषी करार किए जाने पर रोक लगाने के मकसद से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने कहा कि सभी का यह मानना है कि आपराधिक छवि वाले लोगों को सार्वजनिक पदों के लिये चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, इसलिए जब तक मधु कोड़ा निर्दोष करार नहीं कर दिए जाते तब तक फैसले पर रोक लगाना ठीक नहीं है.
#DelhiHC Justice Vibhu Bakhru declines to stay the conviction of Ex Jharkhand CM Madhu Koda in a coal scam case saying it will not be apt to facilitate him to contest polls for any public office.
Madhu Koda’s appeal against conviction still pending before the HC. pic.twitter.com/3OmOhTppZb
— India Legal (@indialegalmedia) May 22, 2020
कोयला घोटाले में पाए गए थे दोषी
बता दें कि निचली अदालत ने राज्य के कोयला ब्लॉकों के कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (Winnie Iron and Steel Industries Limited) को आवंटन मामले में मधु कोड़ा को दोषी करार किया था. अदालत ने स्पष्ट किया कि पूरी तरह निर्दोष साबित होने तक याचिकाकर्त्ता को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
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First published: May 22, 2020, 6:54 PM IST