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NOIDA: स्‍कूल-कॉलेज और पार्क रहेंगे बंद, स्‍टेडियम खुलेंगे लेकिन होगी यह शर्त, यहां देखें पूरी लिस्‍ट – Gautambuddha Nagar Industries will open in all areas except Containment Zone 50 percent shops will open on one day and rest on other days | lucknow – News in Hindi

NOIDA: स्‍कूल-कॉलेज और पार्क रहेंगे बंद, स्‍टेडियम खुलेंगे लेकिन होगी यह शर्त, यहां देखें पूरी लिस्‍ट

जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि, कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी क्षेत्रों में उद्योग खोले जा सकते हैं. (फाइल फोटो)

औद्योगिक जिला गौतमबुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जारी की गई है. कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी क्षेत्रों में उद्योग खोले जा सकते हैं.

गौतमबुद्ध नगर. औद्योगिक जिला गौतमबुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है. जिलाधिकारी सुहास एल. वाई. ने बताया कि, नई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जारी की गई है. कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी क्षेत्रों में उद्योग खोले जा सकते हैं. ऑफिस या फैक्ट्री परिसर में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा. 50 प्रतिशत दुकानें एक दिन तो शेष 50 प्रतिशत दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी. कोई भी दुकान 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी.

31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन
31 मई 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा. मेट्रो, रेल सेवाएं, समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान जारी पूरी तरह से बंद रहेंगे. समस्त सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, असेम्बली हॉल और इस प्रकार के समस्त स्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे.

खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन इसमें दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी.

सुबह 7 से 10 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक खुलेंगे पार्क
पार्क सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे. पार्क में टहलते समय मास्क लगाकर रखना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा. पार्क में लगी बेंचो को अनुरक्षण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेनेटाइज किया जाना जरूरी होगा.

यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्जीय परिवहन नहीं किया जा सकेगा. यानी दिल्ली और नोएडा के बीच सवारी बसें नहीं चलेंगी. राज्य सरकार से इस संबंध में अलग से निर्देश मांगा गया है. शहरी इलाके में कोई भी वीकली मार्केट नहीं लगेगी.

मार्केट में दुकानें एक दिन 50 फीसदी और अगले दिन 50 फीसदी के आधार पर खुलेंगी. दुकानें बंद करने का टाइम ऐसा होगा, जिससे शाम 7 बजे से पहले सभी घर पहुंच जाएं. मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी, केवल बेचने की अनुमति होगी.

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First published: May 20, 2020, 11:10 AM IST



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