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जानिए, हरियाणा में लॉकडाऊन 4.0 के परिवहन नियम, किस गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे, haryana-government-guidelines-regarding-seating-capacity-limits-of-passenger-vehicles-for-period-of-lockdown-4-ministry-of-home-affairs-sports-dlop | chandigarh-city – News in Hindi

जानिए, हरियाणा में लॉकडाऊन 4.0 के परिवहन नियम, किस गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे

हरियाणा: लॉकडाउन के दौरान किस गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे (प्रतीकात्मक फोटो)

दोपहिया वाहन में ड्राईवर के पीछे एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, जबकि दोनों को हैलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा.

चंडीगढ़. गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाऊन 4.0 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों को देखते हुए हरियाणा के परिवहन विभाग ने राज्य में यात्री-वाहनों को चलाने की क्षमता के लिए निर्देश जारी किए हैं. एक अधिकारी ने बताया कि टैक्सी तथा कैब एग्रीगेटर को अपने यात्री-वाहन में ड्राईवर के अलावा दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी. यानि ड्राईवर समेत उस गाड़ी में कुल तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे.

इसी प्रकार, मैक्सी कैब में उसकी बैठने की क्षमता से आधी संख्या, ऑटो-रिक्शा व ई-रिक्शा में ड्राईवर के अलावा 2 व्यक्ति बैठाने की अनुमति होगी. उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहन में ड्राईवर के पीछे एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, जबकि दोनों को हैलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा.

किसी व्यक्ति द्वारा खींचे जाने वाली रिक्शा में दो से अधिक आदमी नहीं बैठाए जाएंगे. कंटनेमैंट जोन में आवागमन पर कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा तथा केवल आपातकालीन व आवश्यक सामान/सेवाओं के लिए ही वाहन चलने की अनुमति होगी. उक्त सभी मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा मुंह पर मास्क लगाना आवश्यक होगा.

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शर्तों के साथ खोले जाएंगे खेल परिसर

स्टेडियम खोले जाएंगे लेकिन…

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हरियाणा में खेल परिसर तथा स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि दर्शकों को इन स्थलों पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस बात की जानकारी हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने दी है. खेल मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत उपकरण जैसे धनुष, बंदूक, तलवार, भाला, डिस्कस, रैकेट आदि का बिना सांझा किए उपयोग किया जाएगा और हरेक के उपयोग के बाद कीटाणुरहित किया जाएगा.

खेल के विशिष्ट सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, आई प्रोटेक्टर, फेस प्रोटेक्टर आदि सांझा नहीं किए जाएंगे. प्रशिक्षण गतिविधियों को छोटे समूहों (अधिकतम 8-10 खिलाड़ी) में किया जा सकता है. सभी कर्मचारियों, खेल प्रशिक्षकों व प्रशिक्षणार्थियों को मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं.

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First published: May 19, 2020, 10:45 PM IST



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