असम सरकार ने जारी की लॉकडाउन की गाइ़डलाइंस, बंद रहेंगे शॉपिंग मॉल्स, खुलेंगी दुकानें | covid19 Government of Assam issued revised guidelines during the extended lockdown | nation – News in Hindi
-इंडस्ट्री और सप्लाई चेन को बिना किसी आदेश के काम करने की इजाजत होगी. सभी कर्मी अपनी शिफ्ट के मुताबिक ही आएंगे-जाएंगे.
-चाय उद्योग और उससे जुड़े कामगार कभी भी अपना काम कर सकेंगे.
-सभी वेयरहाउस को हर समय संचालन करने की इजाजत होगी.-पीडीएस ऑपरेशन, एफसीआई वेयरहाउस, रेलवे एलपीजी और पेट्रोलियम से जुड़े काम और आपूर्ति में लगे लोग हर वक्त अपनी सेवाएं दे सकेंगे.
-सभी प्रकार के ई-कॉमर्स के सामान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सामान डिलीवर कर सकेंगे.
#COVID19: The Government of Assam has issued revised guidelines to be followed in the state during the extended lockdown till 31st May, 2020. pic.twitter.com/LB7wbzkLtr
— ANI (@ANI) May 18, 2020
-सभी ऑटो मोबाइल डीलरशिप और आउटलेट्स सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे.
-जरूरी सामानों जैसे-दूध, अंडा और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की सप्लाई चेन और उससे जुड़े काम कर रहे लोग हर समय काम कर सकेंगे.
-सभी प्रकार की जरूरी सेवाओं जिसमें कि नगर निकाय और अन्य सरकारी एजेंसियों के सफाई से जुड़े काम भी शामिल लोगों को हर समय काम करने की छूट होगी.
– किसी मॉल में स्थित प्राइवेट ऑफिस को खोलने की इजाजत होगी जबकि मॉल में बनीं दुकानें बंद रहेंगी.
-प्राइवेट मेडिकल क्लीनिक और ओपीडी जिसमें जानवरों की ओपीडी भी शामिल है खुली रहेंगी.
-शाम 6 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी लेकिन मॉल और कॉम्पलेक्स में बनी दुकानें बंद रहेंगी.
-ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा और टैक्सी में एक ड्राइवर और 2 यात्रियों की अनुमति होगी.
-निजी वाहन ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो व्यक्तियों के साथ चल सकते है.
-दोपहिया वाहनों के लिए पीछे की सीट पर या तो महिला या फिर 12 साल से कम उम्र का बच्चा बैठ सकता है.
-सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सभी निर्माण कार्यों के लिए छूट होगी. जबकि हाईवे निर्माण, बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए किये जाने वाले काम कभी भी किए जा सकते हैं.
– बैंक कर्मचारी जरूरी होने पर 7 बजे के बाद भी आवाजाही कर सकते हैं.
-मीडियाकर्मी और अखबार प्रिटिंग से जुड़े लोगों और अखबार बांटने के काम में लगे लोग कभी भी आवाजाही कर सकते हैं.
-सिटी बस, अंतर्राज्यीय बसें और अंतर जिला बसें 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ चल सकेंगे. सिर्फ 50 प्रतिशत बसों को चलाने की अनुमति दी गई है जिसे कि ASTC संचालित करेगा. कंटेनमेंट और बफर जोन में किसी तरह के वाहन रोकने की इजाजत नहीं होगी.
-सभी सरकारी कार्यालय कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय के हिसाब से ही खोले जाएंगे.
-सभी चाय की दुकानें, रेस्त्रां, आइसक्रीम पार्लर, पके हुए खाने की दुकानें शाम 7 बजे तक टेकअवे और होम डिलीवरी सर्विस की सुविधा देंगी
-सेलून, नाई की दुकानें बंद रहेंगी, हालांकि ये घर जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं.
-पूरे राज्य में हाट, बाजार और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.
-सुअरों को छोड़कर हर तरह के पशुओं को राज्य में लाने की इजाजत है.
-सीधे संपर्क के बिना खेल क्रियाएं की जा सकती हैं.
– कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी सामानों के ट्रक (भरे हुए अथवा खाली) को लाने ले जाने की इजाजत है.
इसके अलावा सरकार की ओर से ये काम पूरी तरह से वर्जित हैं-
-बिना मास्क पहने सार्वजनिक क्षेत्र में जाना.
– जिन महिला कर्मचारियों के 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके 31 मई तक ऑफिस जाने पर पाबंदी रहेगी.
-स्वास्थ्य संबंधी या एयर एंबुलेंस के अलावा सभी हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा.
-सभी 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों या जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को जरूरी काम या स्वास्थ्य संबंधी कारणों के अलावा घर में रहने की हिदायत दी गई है.
-सुरक्षा कारणों और गृह मंत्रालय और असम सरकार द्वारा मान्यता दिए गए कामों की मंजूरी के अलावा सभी प्रकार के ट्रेन के सफर पर पांबदी रहेगी.
-होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
-सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
ये भी पढ़ें-
तेलंगाना सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानें कल से क्या खुलेगा क्या बंद
प्रवासियों के घर पहुंचने पर भी है चुनौती,एक कमरे के घर में कैसे हों Quarantine