Lockdown 4.0: बिहार के गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, 10 प्वांइट में जानें पूरी बात lockdown-4 home department bihar corona-virus-covid-19-corona-positive-shramik-train-migrant-laborer-migrant-workers-red-zone-orange-zone BRVJ | patna – News in Hindi

गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार उन क्षेत्रों में भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 17मई 2020 के द्वारा अनुमान्य गतिविधियां इस तरह जारी रहेंगी या शुरू की जा सकेंगी.
1. कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों की दुकानें तथा रेडीमेड वस्त्र दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा. यहां यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि अत्यधिक भीड़ न हो.
2. किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश DM जारी करेंगे.3. ओला/ उबेर एवं अन्य टैक्सी सिर्फ चिकित्सीय कारणों के लिए तथा रेलगाड़ियों के यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए करें.
4. किराये के बसों का परिचालन जिला के अंदर तथा अंतरजिला पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा.
5. इसके अतिरिक्त गाड़ियों / व्यक्तियों का अंतर जिला/ जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा (अनुमान्य गतिविधियों को छोड़कर).
6. ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश निर्गत करेगा.
7. ग्राहकों के लिए आवश्यक निर्देश आवश्यक सामग्री की खरीदारी अपने आसपास के दुकानों से ही करें दूर जाकर समानों की खरीदारी करने की अनुमति नहीं है.
8. सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे.
9. प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक कार्यलयों में भी 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी.
10. उपरोक्त शर्तो के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17 मई 2020 के द्वारा सभी निर्देश इस राज्य के अंतर्गत भी अनुपालित किए जाएंगे.
(इनपुट- अमित कुमार)
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