लॉकडाउन 4.0 में प्राइवेट वाहनों के लिए हैं ये नियम, जानकारी न होने के चलते कई का कटा चालान । Lockdown 4.0 guidelines for private vehicles: All you need to know | nation – News in Hindi
सभी तीन जोन में गतिविधियों के लिए दी गई छूट
25 मार्च को देशभर में लगे लॉकडाउन के बाद से पहली बार, केंद्र ने निजी वाहनों के अंतरराज्यीय गतिविधियों की अनुमति दी है. यह निर्णय तीनों क्षेत्रों- रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में लागू होगा. हालांकि इस सूची में सक्रिय कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों के आधार पर बनाये गये नियंत्रण क्षेत्र (containment zones) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल नहीं हैं.
लॉकडाउन 4.0 के दौरान बाहर जाने की योजना बनाने वाले सभी लोगों के लिए अब भी एक रोक है. नए दिशानिर्देश का मतलब यह नहीं है कि आप स्वतंत्र रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा कर सकेंगे और पुलिस (Police) आपको नहीं रोकेगी. दरअसल, प्रत्येक राज्य अभी तक अपने लिए दिशानिर्देश जारी नही कर सका है, जो यह तय करेगा कि क्या आपके लिए ऐसा करना संभव है?वाहनों को गतिविधि करने के लिए ई-पास की होगी आवश्यकता
मिसाल के तौर पर, सोमवार की सुबह दिल्ली-नोएडा बॉर्डर (Delhi-Noida Boarder) पर बड़ी भीड़ लग गई, जिसमें सैकड़ों वाहनों की एंट्री और एग्जिट के लिए कतारें लगी थीं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि निजी वाहनों को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ई-पास की आवश्यकता होगी. उनके पास होने पर उन्हें जाने दिया जाएगा. इसलिए, यदि आप काम या किसी अन्य वजह से जाने की योजना बना रहे हैं, तो निकलने से पहले अपना ई-पास ले लें या जारी करा लें.
इस दौरान कार में मौजूद लोगों की संख्या सभी क्षेत्रों में समान रखी गई है. ध्यान रखें, लॉकडाउन 4.0 के दौरान ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री कार के अंदर बैठ सकते हैं, ऐसा ही पिछले चरण में भी था. दोपहिया वाहनों के मालिकों के लिए भी दिशानिर्देश नहीं बदले हैं, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अकेले ही बाइक की सवारी कर सकता है. एक कार में या दोपहिया पर सवार लोगों की आयु 65 साल से ऊपर या 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए. केंद्र ने स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के तहत इन दोनों ही आयु वर्ग के लोगों के लिए सभी तरह की यात्रा को प्रतिबंधित करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं.
कार में और दोपहिया पर कितने लोग कर सकते सवारी, इसके नियम पहले जैसे
ध्यान दें, सभी ड्राइवरों और यात्रियों को किसी भी तरह के दंड से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वरना उन्हें संबंधित क्षेत्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक दंड देना पड़ेगा. उन्हें अपने वाहनों में सैनेटाइजर रखने की हिदायत भी दी गई है.
आपकी कार या दोपहिया वाहन को बाहर ले जाने का समय भी पहले जैसा ही रहेगा. शाम 7 से 7 बजे के बीच सभी स्थानों पर कर्फ्य जारी रहेगा. इसलिए सुनिश्चित करें कि कर्फ्यू शुरू होने से पहले आप अपने आधार पर लौट आएं वरना आप पर धारा 144 (Section 144) का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है.
कोरोना वायरस-प्रसार के चलते लगे लॉकडाउन के कथित रूप से उल्लंघन के लिए रविवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 226 वाहनों के मालिकों का चालान किया गया. पुलिस ने एक बयान में कहा, “रविवार को लॉकडाउन उल्लंघन के लिए छह FIR दर्ज की गईं और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिले में 200 बैरियर प्वाइंट पर कुल 898 वाहनों की जांच की गई और इस दौरान 226 वाहन चालाकों का चालान जारी किया गया.”
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