Lockdown 4.0: MHA ने राज्यों को पत्र लिखकर फिर दिलाई गाइडलाइन की याद – Lockdown: MHA recalls guidelines for states, restrictions cannot be reduced | nation – News in Hindi


लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्यों को काफी अधिकार दिए गए हैं.
Lockdown 4.0 में सरकार ने काफी अधिकार राज्यों को भी दिए हैं. हालांकि राज्य सरकारें एक दायरे में ही अपने फैसले ले सकेंगी.
बता दें कि राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस ओर इशारा किया था कि लॉकडाउन का चौथा चरण नए रंग रूप वाला होगा.लॉकडाउन 4.0 में राज्य सरकारों को राज्यों के अंदर दिए जाने वाली छूट की आजादी दी गई है. राज्यों को इस बात को अधिकार दिया गया है कि वह जैसे चाहें अपने हिसाब से दुकानें खोलने से लेकर दूसरी गतिविधियों पर फैसले ले सकती हैं. हालांकि इन फैसलों को लेने के दौरान भी उन्हें केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा.
गृह सचिव ने इस संबंध में राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है. पत्र में लिखा है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में राज्यों को व्यापक छूट दिए जाने के बाद भी राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के तहत ही प्रतिबंधों को काम करना होगा. इसके साथ ही पत्र में ये भी लिखा गया है कि अगर राज्य चाहें तो कुछ अन्य गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं लेकिन पाबंदियों को घटाया नहीं जा सकेगा.
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लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना मामलों के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार दिया है. अब सभी राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के मानकों के मुताबिक रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे और इसके हिसाब से छूट देंगे. अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ही ये चीजें तय करता आया है. यही नहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर यात्री वाहन और बसें राज्यों की आपसी सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती हैं. नई गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने इसकी परमिशन दे दी है. लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी), सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी शर्तों का पालन करना होगा.
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