UP में बाइक-स्कूटी पर पीछे किसी को बैठाया तो लगेगा जुर्माना, ऐसा होगा तो मिलेगी छूट-If someone sits behind on bike-scooty in UP, then penalty will be levied | nation – News in Hindi
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![UP में बाइक-स्कूटी पर पीछे किसी को बैठाया तो लगेगा जुर्माना, ऐसा होगा तो मिलेगी छूट UP में बाइक-स्कूटी पर पीछे किसी को बैठाया तो लगेगा जुर्माना, ऐसा होगा तो मिलेगी छूट](https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2020/05/Bike-Rider.jpg?impolicy=website&width=459&height=306)
बाइक में पीछे बैठाने में चालाना कटेगा (File Photo)
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (Principal Seceratry) ने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा. पीछे बैठने की अनुमति किसी में नहीं होगी.
लाइसेंस भी हो सकता निरस्त
प्रमुख सचिव ने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा. बाइक या स्कूटी के पीछे बैठने की अनुमति किसी में नहीं होगी. दोपहिया वाहन में पहले बार पीछे बैठी सवारी पर 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये, तीसरी बार में 1000 रुपये और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।
अगर ऐसा होगा तो पीछे बैठने पर नहीं लगेगा जुर्मानाहिंदुस्तान के अनुसार दोपहिया वाहन के बारे में अपवाद स्वरुप इस मामले में छूट दी गई है कि अगर महिला वाहन चलाना नहीं जानती है और वह अपने किसी घर के सदस्य के साथ अपने कार्यस्थल जा रही है तो उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन के पीछे बैठना होगा। पीछे बैठी महिला के लिए हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है.
सार्वजानिक स्थल पर थूकना भी दंडनीय
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि जिस तरह चेहरा चेहरा न ढंकने पर जुर्माना है, उसी तरह सार्वजानिक स्थल पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया गया है. पहली व दूसरी बार पकड़े जाने पर 100-100 रुपये, तीसरी बार या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर 500-500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. इन सभी मामलों में दण्ड वसूलने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के इंस्पेक्टर को होगा.
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First published: May 18, 2020, 7:48 AM IST