मध्य प्रदेश में कैसा होगा Lockdown 4.0, जानें कुछ खास बातें…|know about lockdown 4 guidelines in madhya pradesh nodtg | nation – News in Hindi
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क्या खास होगा लॉकडाउन 4 में
राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार लॉकडाउन फेज 4 में कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस के लिए 33 फीसदी स्टाफ को बुलाया जा सकेगा पर छात्रों को आने की अनुमति नहीं होगी. प्राइवेट दफ्तर 33 फीसदी स्टाफ के साथ खुल सकेंगे लेकिन कंटेनमेंट जोन से बाहर होने पर ही दफ्तर खोलने की अनुमति रहेगी. रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे, रजिस्ट्री हो सकेंगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब दुकानें खोलने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा. लॉकडाउन फेस 4 के सुझाव डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ओर से सरकार को प्रस्तावित है.
बैठक के आधार पर सीएम लेंगे फैसलामुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों जिला आपदा प्रबंध समूह, मंत्रियों द्वारा जिलों से लिए गए फीडबैक और राजनीतिक दल, धर्मगुरुओं से हुए संवाद के आधार पर लॉकडाउन के चौथे चरण के स्वरूप को लेकर बैठक की थी. इस बैठक में कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर गतिविधियां बढ़ाने छूट देने के सुझाव को मध्य प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली अनुशंसा में शामिल करने पर अहम सहमति बनी थी. दूसरी ओर राज्य के जनप्रतिनिधियों का सुझाव है कि संक्रमित क्षेत्र को बढ़ाकर बफर जोन बनाना चाहिए और वहां गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रखी जाएं. इसके बाहर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए छूट दी जाए. ग्रीन जोन में सभी सामान्य गतिविधियां शुरू की जाएंगी. ऑरेज जोन के संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर दैनिक उपयोग से जुड़ी गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी.केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य में लॉकडाउन का स्वरूप निर्भर करेगा.
ये है अनुमानित राजधानी में लॉकडाउन का स्वरूप
1- शहर के 6 सेक्टर में 33 फीसदी के साथ प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खोलने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को दफ्तर आने की अनुमति नहीं रहेगी.
2- इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की अनुमति दी जाएगी. इसमें सीपीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और निजी बिल्डर्स को पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि इसके लिए शासन द्वारा तय शर्तें लागू रहेंगी. मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर रहकर काम करना होगा. यहां से दूसरी जगह जाने की मंजूरी नहीं रहेगी.
3- मार्केट और कॉम्प्लेक्स में अलग-अलग समय पर दुकानें खोली जाएंगी. इसके अलग से नियम बनाए जाएंगे.
4- कपड़े की दुकानें औरअन्य कर्मिशयल दुकानें, जिनमें भीड़ ज्यादा होने की संभावना है, उनको 30 मई तक बंद रखा जा सकता है.
5- सीपीए, नगर निगम को पानी की सप्लाई, सीवेज, पैचवर्क, पार्क और गार्डन का मेंटेनेस की अनुमति देने की योजना है.
6- होटल और रेस्तरां संचालकों को होम डिलीवरी और पॉर्सल सप्लाई के लिए शॉप खोलने की अनुमति दी जा सकती है.
7- इन 6 सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूरों को उस सेक्टर का रहवासी होना अनिवार्य है. संबंधित सेक्टर के बाहर का कोई कर्मचारी या मजदूर को दूसरे सेक्टर में जाने की रोक रहेगी.8
8- हर कर्मचारी और मजदूर को अपना वोटर आईडी और पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा.
9- हॉट स्पॉट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ग्रीन जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी. 6 सेक्टर में रहने वाले लोग हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे. ऐसा करते पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
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