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65 लाख पेंशनधारकों को राहत, अब पेंशन जारी करने वाले बैंक नहीं करेंगे मनमानी – To benefit 65 lakh pensioners govt issues new rules to banks Ministry of Personnel know in detail | business – News in Hindi

65 लाख पेंशनधारकों को राहत, अब पेंशन जारी करने वाले बैंक नहीं करेंगे मनमानी

पेंशन जारी करने को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है.

कुछ शिकायतों के बाद कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों को नई गाइडलाइंस जारी किया है. इन बैंकों में पेंशनधारकों को विभिन्न सेवाओं के लिए प्रक्रियाओं को लेकर समस्या आ रही थी.

नई दिल्ली. कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) ने शनिवार को बताया कि पेंशन जारी करने और विभिन्न अवधि के लिए पेंशनधारकों के सर्टिफिकेट लेने के​ लिए बैंक विभिन्न प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं. पेंशन जारी करने वाले सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और चेयरमैन को मंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइंस जारी किया है. मंत्रालय ने इन गाइडलाइंस में कहा है कि सेंट्रल पेंशन प्रो​सेसिंग सेंटर्स (CPPC) और बैंक ब्रांच इन नई प्रक्रियाओं के बारे में पेंशनधारकों को जागरुक करें.

दरअसल, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वोल पेंशन व पेंशनधारक कल्याण विभाग को इस संबंध में कुछ शिकायतें मिली थी. इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने बैंक प्रमुखों को नए गाइडलाइंस जारी कर जागरुकता फैलाने की बात कही है.

65.26 लाख पेंशनधारकों को सहूलियत
​मंत्रालय के इस विभाग ने कहा, ‘इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि पेंशन रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए अपडेटेड प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाए.’ बैंक पेंशन जारी करने और सर्टिफिकेट को लेकर विभिन्न प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं. इसमें कुल 65.26 लाख केंद्रीय पेंशनधारक हैं. पेंशन धारकों से फैमिली पेंशन के लिए अलग से बैंक अकाउंट खोलने, लाइफ सर्टिफिकेट, डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट आदि को लेकर यह गाइ​डलाइंस हैं.यह भी पढ़ें:  इस बैंक ने लांच किया खास प्लान, 1 लाख रुपये की FD के साथ फ्री में मिलेगा बीमा

बैंक देंगे ब्रांच और वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी
अब सभी बैंकों कों निर्देश दिया गया है कि वो नई गाइडलाइंस को अपनाएं और इस बारे में अपनी वेबसाइट्स व ब्रांच में जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएं. इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर किसी पेंशधारक की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को ‘फॉर्म 14’ भरने की जरूरत नहीं होगी. ऐसा तभी करना होगा, जब ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन आता हो.

ऐसे मामलों में मृत पेंशनधारक के पति या पत्नी को बस मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी स​बमिट करनी होगी. ऐसे मामले में बैंक नए अकाउंट खोलने की सलाह नहीं देंगे. साथ ही, पेंशन जारी करने वाले बैंक अब आधार-इनेबल्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं.

80 साल व इससे अधिक उम्र के पेंशनधारक अक्टूबर महीने में ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं. सभी पेंशनधारकों को हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है. स्थायी विकलांगता वाले व्यक्ति को फ्रेश डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देना होगा.

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First published: May 16, 2020, 8:43 PM IST



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