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भवन अनुज्ञा निर्माण से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु सुनील जैन को दायित्व

भिलाई। नगर निगम के आयुक्त एस.के.सुंदरानी ने भवन अनुज्ञा निर्माण से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए सुनील जैन सहायक अभियंता को उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त छ.ग.नगर निगम, अधिनियम 1956 की धारा 69-4 का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 293, 294, 295, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 307, 308 क, 372, 309, 310, 434 के अंतर्गत आयुक्त की शक्तियांँ भूमि विकास अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समस्त व्यावसायिक, आवास सह व्यावसायिक भूखण्डों एवं 200 वर्गमीटर के ऊपर समस्त आवासीय भूखण्डों के प्रकरणों में आयुक्त के अनुमोदन उपरान्त भवन अनुज्ञा भवन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने ईडब्ल्यूएस भूमि पंजीयन कालोनी लायसेंस, कालोनी विकास अनुमति, मोबाईल टावर अनुज्ञा, आप्टीकल फाईबर केबल आदि बिछाने की अनुमति वास्तुविद लायसेंस, बोर खनन की अनुमति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु जमा एफडीआर वापसी हेतु प्रत्यायोजित की है।

जोन कार्यालय से भवन अनुज्ञा/भवन पूर्णता के समस्त आवेदन निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत निरीक्षण उपरान्त जोन आयुक्त, भवन अधिकारी के माध्यम से आयुक्त एस.के.सुंदरानी की ओर अनुमोदन हेतु प्रेषित करने कहा गया है।  कालोनी मोबाईल टावर एवं आप्टीकल फाईबर केबल बिछाने से संबंधित आवेदन मुख्यालय में जमा होंगे का आदेश आयुक्त सुंदरानी द्वारा प्रसारित किया गया है।

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