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खरीफ फसलों के लिए 15 जुलाई तथा रबी फसलों हेतु 15 दिसंबर 2020

खरीफ फसलों के बीमा हेतु ऋणी कृषक स्वैच्छिक

खरीफ फसलों के लिए 15 जुलाई तथा रबी फसलों हेतु 15 दिसंबर 2020

कवर्धा,सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

। प्राकृतिक आपदाओं, अवर्षा की स्थिति, कीट एवं रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और नुकसान की भरपाई करने हेतु शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है। जारी अधिसूचना अनुसार सभी ऋणी-अऋणी किसानों से बैंक या प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र या ऑनलाईन पंजीयन या बीमा अभिकर्ता से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने एवं प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथि खरीफ फसलों के लिए 15 जुलाई तथा रबी फसलों हेतु 15 दिसंबर 2020 है। योजनांतर्गत जिले में खरीफ फसल हेतु धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुंअर (अरहर), मूंग तथा उड़द एवं रबी फसल हेतु चना, गेंहू सिंचित, गेंहू असिंचित, राई-सरसों एवं अलसी फसलें अधिसूचित है, जिसके लिए प्रीमियम राशि बीमित राशि का खरीफ फसल हेतु 2 प्रतिशत एवं रबी फसल हेतु 1.5 प्रतिशत जमा करना है, जो कि किसान द्वारा वहन किया जावेगा। सभी फसलों के लिए ’’बीमा इकाई ग्राम’’ निर्धारित किया गया है। इस वर्ष बीमा के दिशा-निर्देश में परिवर्तन किया गया है। प्रावधान अनुसार ऋणी कृषक फसल बीमा आवरण में स्वेच्छा पूर्वक शामिल होंगे। जो ऋणी कृषक फसल बीमा आवरण में शामिल नहीं होंगे, उनकों बीमा आवरण के अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 के सात दिवस पूर्व निर्धारित प्रपत्र में असहमति पत्र के.सी.सी. प्रदायकर्ता बैंक, वित्तीय संस्थानों को अनिवार्य रूप से जानकारी प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए समस्त कृषक बंधु अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समितियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

 

 

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