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प्रवासी मजदूरों के पैदल घर लौटने पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब- किसी को जाने से रोकना संभव नहीं- Supreme Court says Impossible for Anyone to Stop Migrant Workers Walking Back Home | nation – News in Hindi

प्रवासी मजदूरों के पैदल घर लौटने पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब- किसी को जाने से रोकना संभव नहीं

प्रवासी मजदूर पैदल चलते हुए

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में याचिका दायर कर औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर मजदूरों की मौत का मामला उठाया गया

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों देश भर में लॉकडाउन लागू है. ऐसे में कई प्रवासी मजदूर (Migrant Workers) पैदल भी घर लौट रहे हैं. इस मुद्दे पर आज सुनवाई के दौरान सुप्राीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें जाने से रोकना संभव नहीं है. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजय कौल की पीठ ने कहा, ‘आप ऐसे लोगों को कैसे रोक सकते हैं जो पैदल चलना चाहते हैं. क्या कोई कोई उन्हें रोक सकता है. किसी के लिए उन्हें रोकना संभव नहीं है.’

प्रवासी मजदूरों को रोकने के सवाल पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रही है, लेकिन लोग गुस्से में पैदल चल रहे हैं. वो इतंजार नहीं करना चाहते हैं. उन्हें धर्य रखना चाहिए. उन्होंन ये भी कहा कि सरकार उनसे पैदल न चलने की सिर्फ अनुरोध कर सकती है.

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First published: May 15, 2020, 2:10 PM IST



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