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UP में COVID-19 संकट को देखते हुए हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने की दी छूट State government gets exemption to fill the vacant posts of lab technician nodtg | allahabad – News in Hindi

UP में COVID-19 संकट को देखते हुए हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने की दी छूट

लैब टेक्नीशियन के खाली पदों को भरने की राज्य सरकार को हाईकोर्ट से मिली छूट (फाइल फोटो)

गौरतलब है कि लैब टेक्नीशियन (Lab Technician) भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद 186 अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा लिया गया था. इसी बीच कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए 26 अगस्त 19 को नियुक्ति पर रोक लगा दी.

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार को चयनित 729 लैब टेक्नीशियन अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की छूट दे दी है. कोर्ट ने यह छूट राजकीय अस्पतालों में कोरोनावायरस (COVID-19) की जांच के लिए लैब टेक्नीशियन (Lab Technician) स्टाफ की कमी को देखते हुए दिया है. कोर्ट के इस आदेश से तमाम अभ्यर्थियों को फौरी राहत मिल गई है. हांलाकि कोर्ट ने कहा है कि ये नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी. यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने नमित कुमार पांडेय और आठ अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने नियुक्ति पर लगी रोक के आदेश को संशोधित कर दिया है.

याचिका पर वरिष्ठ वकील आर.के ओझा और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी, आयोग की तरफ से सिद्धार्थ सिंहल और विपक्षियों की तरफ से एम.ए सिद्दीकी और अन्य वकीलों ने पक्ष रखा.

नियुक्ति पर रोक
बता दें कि लैब टेक्नीशियन भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद 186 अभ्यर्थियों को जॉइन करा लिया गया था. इस बीच हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए 26 अगस्त, 2019 को नियुक्ति पर रोक लगा दी. इससे 729 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकी.चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की छूट

देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन स्टाफ की कमी के कारण जांच में आ रही परेशानी को लेकर कोर्ट से खाली पदों को भरने की छूट देने की अपील की गयी थी. इस पर कोर्ट ने सुनवाई की और सरकार को लैब टेक्नीशियन स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की छूट दे दी.

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First published: May 14, 2020, 9:34 PM IST



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