UP में COVID-19 संकट को देखते हुए हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने की दी छूट State government gets exemption to fill the vacant posts of lab technician nodtg | allahabad – News in Hindi
लैब टेक्नीशियन के खाली पदों को भरने की राज्य सरकार को हाईकोर्ट से मिली छूट (फाइल फोटो)
गौरतलब है कि लैब टेक्नीशियन (Lab Technician) भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद 186 अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा लिया गया था. इसी बीच कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए 26 अगस्त 19 को नियुक्ति पर रोक लगा दी.
याचिका पर वरिष्ठ वकील आर.के ओझा और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी, आयोग की तरफ से सिद्धार्थ सिंहल और विपक्षियों की तरफ से एम.ए सिद्दीकी और अन्य वकीलों ने पक्ष रखा.
नियुक्ति पर रोक
बता दें कि लैब टेक्नीशियन भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद 186 अभ्यर्थियों को जॉइन करा लिया गया था. इस बीच हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए 26 अगस्त, 2019 को नियुक्ति पर रोक लगा दी. इससे 729 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकी.चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की छूट
देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन स्टाफ की कमी के कारण जांच में आ रही परेशानी को लेकर कोर्ट से खाली पदों को भरने की छूट देने की अपील की गयी थी. इस पर कोर्ट ने सुनवाई की और सरकार को लैब टेक्नीशियन स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की छूट दे दी.
ये भी पढ़ें: आजमगढ़: सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर अभद्र टिप्पणी से गुस्साए सपाई, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए इलाहाबाद से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.
First published: May 14, 2020, 9:34 PM IST