31 मई तक अगर नहीं किया ये काम तो नहीं उठा सकेंगे मोदी सरकार की सुरक्षा बीमा योजना का लाभ – need to renew before 31 May PMSBY scheme offer insurance accidental death and disability | business – News in Hindi
31 मई तक अगर नहीं किया ये काम तो नहीं उठा सकेंगे सरकार की इस पॉलिसी का लाभ!
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के तहत मामूली प्रीमियम पर एक्सीडेंटल और डेथ इंश्योरेंस देती है. अगर किसी कारण मई के अंत में आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं रहा तो यह पॉलिसी रद हो जाएगी.
क्या है पीएमएसबीवाई (PMSBY) की शर्तें?
अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी रद्द हो जाएगी.
बैंक अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी खत्म हो जाएगी.इस योजना से किसी एक ही बैंक अकाउंट को जोड़ा जा सकता है.
प्रीमियम जमा नहीं करने पर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया जा सकता.
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पीएमएसबीवाई में नया रजिस्ट्रेशन कैसे करायें?
बैंक की किसी भी शाखा में जाकर आप पीएमएसबीवाई पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं. बैंक मित्र भी पीएमएसबीवाई को घर-घर पहुंचा रहे हैं. बीमा एजेंट से भी इसके लिए संपर्क किया जा सकता है. सरकारी बीमा कंपनियां और कई निजी इंश्योरेंस कंपनियां भी यह प्लान बेचती हैं.
पीएमएसबीवाई योजना के लाभ
>> पीएमएसबीवाई योजना का लाभ 18-70 साल तक की उम्र के लोग उठा सकते हैं. इस योजना का सालाना प्रीमियम 12 रुपये मात्र है. पीएमएसबीवाई पॉलिसी का प्रीमियम भी सीधे बैंक अकाउंट से काटा जाता है.
>> पॉलिसी खरीदते वक्त ही बैंक खाते को पीएमएसबीवाईसे लिंक कराया जाता है. पीएमएसबीवाई पॉलिसी के अनुसार बीमा खरीदने वाले ग्राहक की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर या विकलांग होने पर 2 लाख रुपये की रकम उसके आश्रित को मिलती है.
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>> अगर बीमा खरीदने वाला व्यक्ति स्थायी रूप से आंशिक विकलांग हो जाए तो उसे एक लाख रुपये की रकम मिलती है.
>> पीएमएसबीवाईयोजना में प्रीमियम किसी भी वक्त जमा कराया जा सकता है. यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि मई के आखिर में अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो पॉलिसी रद्द हो जाएगी.
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First published: May 13, 2020, 7:03 AM IST