One Nation One Ration Card: इस दिन से 20 राज्यों में कहीं से भी खरीद सकेंगे राशन, ये रही राज्यों की लिस्ट – One Nation One Ration card Scheme to be implemented in 20 states from 1st June 2020 ram vilas Paswan | business – News in Hindi
ट्वीट में दी गई जानकारी
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आधिकारिक ट्वीटर पर इस बारे में जानकारी दी गई. केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने भी इसे रिट्वीट किया. ट्विट में लिखा था, ‘केंद्र सरकार 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक जून से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के सुभारंभ के लिए तैयार है.’ मौजूदा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत करीब 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों राशन केंद्रों के जरिए किफायती दर पर अनाज मुहैया कराया जाता है.
एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड की ओर अग्रसर भारत
लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न ले सकेंगे।
कुल 20 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश 1 जून से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के शुभारंभ के लिए तैयार। pic.twitter.com/VjPXCqSw0y— BJP (@BJP4India) May 9, 2020
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1 मई तक इन राज्यों को योजना से जोड़ा गया
मालूम हो कि इससे पहसे 1 जनवरी से 12 राज्यों को ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना से जोड़ा गया था. लेकिन, देशभर में लॉकडाउन के बीच प्रवासी और गरीब वर्ग को राशन पहुंचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ने केंद्र सरकार से इस योजना पर विशेष गौर करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कथन के बाद 1 मई से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और दमन व दीव को भी इस योजना से जोड़ा गया.
इन राज्यों में पहले से लागू हो चुकी है योजना
इन राज्यों से पहले तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और झारखंड में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी (Ration Card Portability) को लागू किया जा चुका है. इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों की लिस्ट में ओड़िशा, नागालैंड और मिजोरम भी शामिल हैं. इसके बाद अब इन सभी 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लोग सरकारी राशन केंद्र पर अपने राशन कार्ड दिखाकर उचित मूल्य पर अनाज खरीद सकेंगे.
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राशन कार्ड और आधार लिंकिंग की डेडलान बढ़ी
बता दें कि सोमवार को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड (Ration Card) को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है. कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन डिपार्टमेंट ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी.
राशन लेने से नहीं रोकेगा कोई
डिपार्टमेंट ने कहा कि तब तक लाभार्थियों को कोटा के माध्यम से अनाज लेने से नहीं रोका जा सकता है. अगर किसी लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्हें राशन देने से कोई नहीं मना कर सकता है. इसके साथ ही अब यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि अगर किसी लाभार्थी के पास आधार नंबर नहीं है या उनका आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक नहीं है फिर भी उन्हें इस स्कीम के तहत लाभ मिल सके.
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