कल से चलेगी इन रूटों पर स्पेशल Train, किराए को लेकर लागू हो सकता है ये नियम – Indian Railways resumes passenger train services from 12 may dynamic fare rule will be applicable soon | business – News in Hindi


कल से चलेगी इन रूटों पर स्पेशल Train, किराए को लेकर लागू हो सकता है ये नियम
यात्रा किराया राजधानी एक्सप्रेस (Rajdhani Express) के बराबर होगा. अगर यात्रियों की संख्या बढ़ी तो रेलवे डायनेमिक फेयर (Dynamic Fare) सिस्टम भी लागू कर सकता है. आइये आपको बताते हैं क्या है रेलवे का डायनेमिक फेयर सिस्टम और कैसे इसके लागू होने से बढ़ जाएगा टिकट का दाम..
यात्रा किराया राजधानी एक्सप्रेस (Rajdhani Express) के बराबर होगा. अगर यात्रियों की संख्या बढ़ी तो रेलवे डायनेमिक फेयर (Dynamic Fare) सिस्टम भी लागू कर सकता है. आइये आपको बताते हैं क्या है रेलवे का डायनेमिक फेयर सिस्टम और कैसे इसके लागू होने से बढ़ जाएगा टिकट का दाम..
कैसे काम करता है फ्लेक्सी या डायनेमिक फेयर?
IRCTC के मुताबिक, जैसे ही हर बार 10 प्रतिशत सीटें बुक होती हैं, वैसे ही 10 प्रतिशत किराया बढ़ जाता है. हालांकि, ट्रेन के फर्स्ट एसी और एग्जिक्युटिव क्लास के किराए के मौजूदा किराए में कोई बदलाव नहीं होता. आईआरसीटीसी का कहना है कि इसके अलावा दूसरे अतिरिक्त चार्जेज जैसे रिजर्वेशन चार्जेज, सुपरफास्ट चार्जेज, केटरिंग चार्जेज, सर्विस टैक्स अलग से वसूले जाएंगे. चार्ट बनने के समय खाली रह गई सीटों को करंट बुकिंग के लिए ऑफर किया जाएगा. करंट बुकिंग के तहत ट्रेन टिकटों को उस क्लास की आखिरी कीमतों पर बेचा जाएगा.फ्लेक्सी फेयर सिस्टम में इन ट्रेनों में तत्काल कोटा के लिए सीटों की मौजूदा लिमिट वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार ही तय होती है. हालांकि, कोई अतिरिक्त चार्ज जैसे तत्काल चार्जेज नहीं वसूले जाएंगे. तत्काल कोटे के तहत बुक होने वाली सभी क्लास (2S, SL, 2A, 3A और CC) की सीटों के लिए बेस फेयर की तुलना में 1.5 गुना चार्ज लिया जाता है.
आईआरसीटीसी के आदेश के मुताबिक, फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के तहत बुक होने वाले टिकटों पर भारतीय रेलवे प्रीमियम तत्काल कोटा की सुविधा ऑफर नहीं करता. टिकट पर छूट किसी टिकट के बेस फेयर पर मिलने वाली छूट के हिसाब से होगी और मौजूदा रिफंड के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. आईआरसीटीसी ने कहा कि बिना किसी बदलाव के ऊपर बताई गई कैटिगरी की ट्रेनों में सभी नियम व शर्तें लागू रहेंगी और सर्विस टैक्स भी दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही वसूला जाएगा.
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First published: May 11, 2020, 12:03 PM IST