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COVID-19: केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोरोना मरीज डिस्चार्ज के बदले नियम, पढ़ें-COVID-19: Union Health Ministry rules for corona patient discharge, read | bhopal – News in Hindi

COVID-19: केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोरोना मरीज डिस्चार्ज के बदले नियम, पढ़ें

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोरोना मरीज डिस्चार्ज नियमों में बदलाव किया है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना मरीजों (Corona Patient) के डिस्चार्ज के नियम बदल दिए हैं. नई पॉलिसी के मुताबिक एडमिट कोरोना संक्रमित मरीज में अगर कोई लक्षण नहीं दिख रहे और तीन दिन तक बुखार नहीं होता है तो उसे 10 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकेगा.

भोपाल. केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के मरीजों के लिए नई डिस्‍चार्ज पॉलिसी (Corona Discharge Policy) जारी की गई है. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉक्‍टर हर्षवर्धन (Dr. Harshvardhan) ने इस नई डिस्चार्ज पॉलिसी को 9 मई यानि आज जारी की है. इस नई डिस्चार्ज पॉलिसी में मरीजों की देखभाल और उनकी स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है. किस मरीज को किस तरह का इलाज मुहैया कराया जाना है, यह भी नई डिस्चार्ज पॉलिसी में बताया गया है. नई डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक एडमिट कोरोना संक्रमित (Corona Infected) मरीज में अगर कोई लक्षण नहीं दिख रहे और तीन दिन तक बुखार नहीं होता है तो उसे 10 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकेगा.

बदले हुए ये हैं डिस्चार्ज के नियम

कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्‍चार्ज करने की पॉलिसी में बदलाव हुआ है. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई पॉलिसी शनिवार सुबह जारी की. नए बदलावों के तहत, हल्‍के केसेज में डिस्‍चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत को खत्‍म कर दिया गया है. पेशेंट में कोई लक्षण ना दिखने और हालात सामान्‍य लगने पर 10 दिन में भी अस्‍पताल से छुट्टी दी जा सकती है. डिस्‍चार्ज होने के बाद, पेशेंट को अब 14 दिन की बजाय 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा. 14वें दिन टेली-कॉन्‍फ्रेंस के जरिए मरीज का फॉलो-अप किया जाएगा. ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं के बराबर या बहुत हल्‍के हैं, उन्‍हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा. जहां उन्‍हें रेगुलर टेम्‍प्रेचर चेक और पल्‍स ऑक्सिमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना होगा. अगर मरीज को 3 दिन तक बुखार ना आया हो तो उसे 10 दिन के बाद डिस्‍चार्ज किया जा सकता है. उससे पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी. डिस्‍चार्ज के वक्‍त मरीज को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने को कहा जाएगा. डिस्‍चार्ज से पहले अगर कभी भी ऑक्‍सीजन सैचुरेशन 95 प्रतिशत से नीचे जाता है तो मरीज को कोविड हेल्‍थ सेंटर ले जाया जाएगा.

परेशानी होने पर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंस्वास्थ्य मंत्रालय की नई डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी शख्‍स को अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज होने के बाद बुखार, खांसी या सांस लेने जैसी परेशानी होती है, तो वह कोविड केयर सेंटर, राज्‍य के हेल्‍पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क कर सकता है. अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज हुए लोगों की 14 वें दिन टेली-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वास्थ्य जांच की जाएगी. थोड़े गंभीर लक्षण वाले मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्‍थ सेंटर भर्ती कराया जाएगा, जहां उसे ऑक्‍सीजन दी जाएगी .वहीं कोरोना के गंभीर मरीजों पर उपरोक्त नियम नहीं लागू होंगे. ऐसे कोरोना मरीज जिन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है उन्‍हें क्‍लिनिकल सिम्‍प्‍टम्‍स दूर होने के बाद ही डिस्‍चार्ज किया जाएगा. इसके साथ ही वही मरीज डिस्चार्ज होंगे जो लगातार 3 दिन तक ऑक्‍सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर पाएंगे. इसके अलावा एचआइवी और अन्‍य गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को क्‍लिनिकल रिकवरी और आरटी-पीसीआर टेस्‍ट में नेगेटिव आने के बाद ही डिस्‍चार्ज किया जाएगा.

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First published: May 9, 2020, 3:26 PM IST



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