सरकार का बड़ा फैसला- अयोध्या राम मंदिर में दान देने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट-Trust for Ayodhya temple gets special Income tax exemption | nation – News in Hindi


इस साल 5 फरवरी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट
बनया गया था
इस साल 5 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था और मंदिर बनाने के लिए इसी के तहत सारे दान (Donation) लिए जा रहे हैं.
80G के तहत छूट
शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का एक स्थान और सार्वजनिक पूजा का स्थल कहा है. धारा 80 जी के तहत ट्रस्ट को दान करने वालों को 50 फीसदी तक तक छूट दी जाएगी. बता दें कि ट्रस्ट की कमाई को पहले ही धारा 11 और 12 के तहत छूट देने का फैसला कर लिया गया है.
कई धार्मिक स्थानों को मिली है छूटबता दें कि धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है. किसी भी धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद धारा 80 जी के तहत छूट दी जाती है. इससे पहले, केंद्र सरकार ने 2017 में 80जी के तहत कई धार्मिक ट्रस्ट को छूट दी थी. ये धार्मिक स्थान हैं- चेन्नई में अरुलमिगु कपालेश्वर थिरुकोइल, अरियाकुडी श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर और सज्जनगढ़, महाराष्ट्र में श्री राम और रामदास स्वामी समाधि मंदिर और रामदास स्वामी मठ.
क्या है धारा 80G?
आयकर की धारा 80 जी के तहत किसी को सामाजिक, राजनीतिक और जनहितकारी संस्थाओं के साथ साथ सरकारी राहत कोषों में दिये गये दान पर टैक्स छूट लेने का अधिकार है. लेकिन ये छूट हमेशा हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती. ये टैक्स छूट कुछ नियमों और शर्तों के हिसाब से मिलती है.
राम मंदिर का निर्माण
कोरोनावायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है. लेकिन अब लॉकडाउन में दी गई छूट के चलते राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के पहले के कार्य शुरू कर दिए गए है. परिसर में साफ-सफाई शुरू करने के साथ ही भूमि के समतलीकरण का कार्य शुरू हो गया है.
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First published: May 9, 2020, 8:32 AM IST