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esi scheme Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana will give you money if someone losses job | business – News in Hindi

नौकरी चली गई तो भी डरें नहीं! मोदी सरकार की इस योजना से 2 साल तक मिलेगी सैलरी, जानिए है ये स्कीम?

नौकरी चली गई तो भी डरें नहीं! मोदी सरकार की इस योजना से 2 साल तक मिलेगी सैलरी

कोरोना संकट से देश की इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो गई है. इस संकट में कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां लोगों की नौकरी पर संकट नहीं मंडरा रहा है. अगर आपके सामने भी नौकरी से जुड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो ये खबर आपके लिए है.

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के (coronavirus) संकट से देश की इकोनॉमी (Indian Economy) बुरी तरह से तबाह हो गई है. इस वजह से कई कंपनियों ने छंटनी करनी शुरू कर दी है तो कही सैलरी काटी जा रही है. इस संकट में कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां लोगों की नौकरी पर संकट नहीं मंडरा रहा है. कई कंपनियों ने तो छंटनी भी शुरू कर दी है. अगर आपके सामने भी नौकरी से जुड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत बेरोजगार होने कीव स्थिति में कर्मचारी को 24 महीने तक पैसे मिलेंगे. आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं..

दो साल तक आर्थिक मदद
मोदी सरकार की इस स्कीम का नाम ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण’ योजना है. योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार आपको दो साल तक आर्थिक मदद देती रहेगी. ये आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी. बेरोजगार व्यक्ति को ये लाभ उसकी पिछले 90 दिनों की औसत आय के 25 फीसदी के बराबर दिया जाएगा. इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ईएसआईसी से बीमित हैं और दो साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों. इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है.

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अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. योजना के बारे में विस्‍तार से जानकारी के लिए-:  https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf लिंक पर क्‍लिक कर सकते हैं.

ये लोग नहीं ले सकेंगे योजना का लाभ
बता दें उन लोगों को स्‍कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्‍हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाल दिया जाता है. इसके अलावा आपराधिक मुकदमा दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.

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First published: May 9, 2020, 5:40 AM IST



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