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SC से सोशल डिस्‍टेंसिंग शब्‍द के इस्‍तेमाल पर रोक लगाने की मांग, PIL खारिज | supreme court dismiss PIL demands to stop social distancing word | nation – News in Hindi

सुप्रीम कोर्ट से हुई 'सोशल डिस्‍टेंसिंग' शब्‍द के इस्‍तेमाल पर रोक लगाने की मांग, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका.

याचिका में यह कहा गया था कि ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ (Social Distancing ) शब्द के बजाय ‘फिजिकल डिस्टेंसिंग’ (शारीरिक दूरी) शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लोगों के बीच कोविड-19 महामारी (Covid 19) के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये ‘सामाजिक दूरी’ (Social Distancing) शब्द का उपयोग नहीं करने का अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी और इसे दायर करने को लेकर याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का अदालत खर्च भी लगाया.

दरअसल, याचिका में यह कहा गया था कि ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ (सामाजिक दूरी) शब्द के बजाय ‘फिजिकल डिस्टेंसिंग’ (शारीरिक दूरी) शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हुई शीर्ष न्यायालय की कार्यवाही में जनहित याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकार करने से इनकार दिया.

शकील कुरैशी द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया था कि ‘सोशल डिस्टेन्सिंग’ शब्द से भेदभाव और असमान व्यवहार का भाव आता है तथा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. पीठ ने आदेश में कहा, ‘आज से आठ हफ्तों के अंदर उच्चतम न्यायालय मध्यथता केन्द्र में अदालत खर्च के रूप में 10,000 रुपये जमा करने के (निर्देश के) साथ यह रिट याचिका खारिज की जाती है. यदि कोई लंबित याचिका (इस विषय से जुड़ा) है तो उसका निस्तारण हो गया, समझा जाए.’यह भी पढ़ें: मुंबई में कोरोना का कहर! प्रवीण परदेशी का हुआ ट्रांसफर, इकबाल बने BMC कमिश्नर

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First published: May 8, 2020, 11:48 PM IST



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