बाबरी केस: आडवाणी, जोशी और उमा भारती के खिलाफ 31 अगस्त तक पूरा हो ट्रायल- सुप्रीम कोर्ट | Supreme court says to cbi special court to finish trial of babri case against lk advani others by 31 august | nation – News in Hindi


सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई समयसीमा.
सीबीआई (CBI) जज ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को पत्र लिखकर कोविड 19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए समयसीमा बढ़ाए जाने की मांग की थी.
एनडीटीवी के अनुसार सीबीआई जज ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर कोविड 19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए समयसीमा बढ़ाए जाने की मांग की थी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी के चलते समयसीमा में बढ़ोतरी की है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत से यह भी कहा है कि वो सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करें. सर्वोच्चत न्यायालय ने यह भी कहा कि अगस्त की समयसीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के अलावा, जिन अभियुक्तों के खिलाफ इस मामले में साजिश का आरोप लगाया गया था, उनमें विनय कटियार और साध्वी ऋतम्बरा भी शामिल थीं. इनके अलावा केस के 3 अन्य और आरोपी भी थे. गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया. इन तीनों का निधन हो चुका है.
अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 2 साल की समयसीमा तय की थी. जुलाई 2019 में ट्रायल की इस समयसीमा को 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. साथ ही सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज एसके यादव का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था. सितंबर 2019 में रिटायर हो रहे जज एसके यादव का कार्यकाल ट्रायल पूरा होने तक बढ़ाया जा चुका है.यह भी पढ़ें: देश में हर 3 में से 1 कोरोना मरीज हो रहा है ठीक, रिकवरी रेट बढ़कर 29.36%
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First published: May 8, 2020, 6:33 PM IST