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SC ने ओडिशा सरकार के आदेश पर लगाई रोक, कोरोना पॉजिटिव मजदूर भी पहुंच सकेंगे घर । SC Stays Orissa HC Order Directing Only Migrant Workers Testing Negative Be Allowed to Return | nation – News in Hindi

SC ने ओडिशा सरकार के आदेश पर लगाई रोक, घर जाने के लिए कोरोना की जांच नहीं होगी जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है (फाइल फोटो)

इससे पहले ओडिशा की सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने वाले प्रवासी मजदूरों को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ओडिशा सरकार (Odisha के आदेश पर रोक लगा दी है. दरअसल इससे पहले ओडिशा की सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने वाले प्रवासी मजदूरों को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

ऐसे में जो प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से ओडिशा में अपने घर जा रहे हैं, उन्हें केवल तभी राज्य में प्रवेश दिया जाएगा, जब उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाया जाए.

यह भी पढ़ें: बीएसएफ के 30 और जवान कोरोना पॉजिटिव, 200 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या

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First published: May 8, 2020, 5:55 PM IST



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