ओडिशा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, COVID-19 टेस्ट के बिना राज्यों में न भेजे जाएं प्रवासी – Odisha High Court orders, migrants should not be brought into the state without COVID-19 test | nation – News in Hindi


ओडिश हाईकोर्ट का आदेश, बिना कोरोना टेस्ट के राज्यों में न भेजे जाएं प्रवासी
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिस भी राज्य से प्रवासी लौट रहे हैं उस राज्य में ही प्रवासियों का कोरोना टेस्ट कराया जाना चाहिए और टेस्ट निगेटिव आने के बाद ही प्रवासियों को राज्यों में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए.
जस्टिस एस पांडा और केआर महापात्रा की पीठ ने प्रवासियों की वापसी पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओडिशा आने के लिए कतार में लगने वाले सभी प्रवासियों को बोर्डिंग से पहले COVID-19 का नकारात्मक परीक्षण किया जाए. कोर्ट के इस आदेश के बाद हजारों प्रवासियों की वापसी की उम्मीद टूट गई है. बताया जाता है कि सूरत से ओडिशा के लिए प्रवासी श्रमिकों को लेकर पांच ट्रेनें आ रही थीं, जिसे अब रद्द कर दिया गया है.
सूरत के जिला कलेक्टर धवल पटेल ने कहा, हमें ओडिशा सरकार के अधिकारियों से जानकारी मिली कि उन्होंने एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) रद्द कर दिया है. उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, सभी यात्रियों का कोविड 19 टेस्ट किए जाने का आदेश दिया गया है. स्थानीय प्रशासन के लिए इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों का मेडिकल परीक्षण करना असंभव है. पटेल ने कहा, सूरत में कोरोनावायरस के लिए 500 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जाता है. गुरुवार को 799 मामलों के साथ, सूरत एक हॉटस्पॉट है और गुजरात में यह दूसरा सबसे बड़ा मामला है.
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ओडिशा के सूचना और जनसंपर्क विभाग के अनुसार, गंजम जिले में कोरोनोवायरस मामलों में एकाएक बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है, जिसमें 17 लोग सूरत से लौटे हैं. ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या अब 219 तक पहुंच गई है. गुजरात के सूरत में ओडिशा के गंजम जिले के लगभग तीन लाख कर्मचारी हीरे की कटाई और कपड़ा इकाइयों में काम करते हैं. केंद्र की ओर से लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवासी मजदूरों को वापस जाने की इजाजत मिलने के बाद से भी लोग ओडिशा वापस जाना चाहते हैं.
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