छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

नियम शर्तोँ के साथ लोग अब कर सकते हैं शादियां

प्रशासन ने जारी किया निर्देश

भिलाई। कोरोना संकट के कारण सार्वजनिक समारोह, धार्मिक आयोजनों के साथ ही वैवाहिक समारोह पर रोक लगा दिया गया था। अब लॉकडाउन 3 के तहत कुछ छूट दिया है जिसमें वैवाहिक समारोह भी शामिल है। जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब जिले में शादिया संपन्न कराइ्र जा सकेंगी लेकिन उसके लिए प्रशासन ने कुछ नियम व शर्तें बनाई हैं। इन शर्तों के तहत विवाह समारोह को अनुमति दी जाएगी। कलेक्टर के आदेशानुसार वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 12 लोग ही शामिल हो सकते हैं। संभव हो तो वर या वधु के घर पर ही विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जा सकता है। कार्यक्रम पूरी तरह सादगी पूर्ण रहेगा किसी भी प्रकार की केटरिंग या बैंड बाजा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। बारात निकालने पर पाबंदी होगी। कार्यक्रम में सम्मिलित सिमित लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित किया जाना अनिवार्य है। उक्त नियमों के अतिरिक्त और भी निर्देश दिए गए हैं।

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