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Lockdown 3.0: रेड जोन में बाइक चलाने से पहले जरूर जान लें ये बातें, वरना लग जाएगा जुर्माना | covid 19 lockdown third phase you should remember these points before taking out vehicle in red zones | nation – News in Hindi

Lockdown 3.0: रेड जोन में बाइक चलाने से पहले जरूर जान लें ये बातें, वरना लग जाएगा जुर्माना

130 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं ये सभी रेड जोन में हैं.

Lockdown 3.0: केंद्र सरकार ने देशभर के 319 जिलों को कोरोना फ्री मानते हुए उन्हें ग्रीन जोन बताया है. वहीं 284 में कोरोना का सामान्य खतरा है, ये ऑरेंज जोन में हैं. 130 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं ये सभी रेड जोन में हैं.

नई दिल्ली. कोरोना संकट से निपटने के लिए देशबंदी के 40 दिन पूरे हो चुके हैं. आज से लॉकडाउन (Lockdown 3.0) का तीसरा फेज शुरू हो चुका है, जो 17 मई तक चलेगा. इस बार सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से छूट देने का फैसला किया है, लेकिन बड़ी बंदिशें पहले की तरह बरकरार रहेंगी.
लॉकडाउन में अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो शाम से पहले लौट आएं; क्योंकि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आम लोगों का सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा. वहीं, अगर आप रेड जोन में बाइक या कार लेकर जा रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले कुछ नियमों को जरूर जान लें.

लॉकडाउन के तीसरे फेज में रेड जोन में कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है. हालांकि, गृह मंत्रालय ने यहां भी कुछ शर्तों के साथ कार-बाइक के आने-जाने की परमिशन दे दी है. इसमें चार पहिया वाहनों में अधिकतम 2 लोगों (चालक के अलावा) का होना और दोपहिया वाहन पर पीछे की सीट पर कोई सवारी नहीं बिठाने की शर्त शामिल है.
केंद्र सरकार ने देशभर के 319 जिलों को कोरोना फ्री मानते हुए उन्हें ग्रीन जोन बताया है. वहीं 284 में कोरोना का सामान्य खतरा है, ये ऑरेंज जोन में हैं. 130 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं ये सभी रेड जोन में हैं. कंटेनमेंट जोन से इतर रेड जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा चुनिंदा गतिविधियां प्रतिबंधित हैं. आइए जानते हैं रेड जोन में क्या छूट है और क्या बंदिशें अभी भी लागू रहेंगी:->> रेड जोन में चार पहिये वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है.

>> इस जोन में बसें, रिक्शा, ऑटो, कैब, टैक्सी फिलहाल नहीं चलेंगी. हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ला रही कैब को आने-जाने की छूट है.

>> रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में आपको बाइक या कार ले जाने की परमिशन नहीं है. ऐसा किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.

>> रेड जोन में बाइक या कार निकालने के लिए पास की जरूरत होगी. सरकारी कर्मचारी या जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग अपने साथ आईकार्ड जरूर लेकर निकलें.

>>रेड जोन में गाड़ी चलाने का समय भी तय है. ज्यादातर रेड जोन एरिया में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. इसका मतलब ये है कि आप इस दौरान गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे.
रेड जोन में है ये भी है छूट
>>शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गई है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों.
>>शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी-गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा.
>>रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है.
>>निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं. बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं.
>>इस जोन में शराब की दुकानें खुली हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा.
>>फिलहाल सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर और नाई की दुकानें बंद रहेंगी.

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First published: May 4, 2020, 1:20 PM IST



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