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Lockdown 3.0 : जानिए, MP में आज से किन चीजों में मिलेगी रियायत और क्या रहेंगी बैन-covid-19 important things about lockdown from monday in bhopal madhya pradesh mpss nodtg | bhopal – News in Hindi

भोपाल. लॉकडाउन 3.0 आज से शुरू हो गया है.  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने उससे पहले रविवार रात मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में 17 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाए जाने की घोषणा के साथ ही यह भी प्लान जनता के सामने रखा है कि आखिरकार इस दौरान कौन-कौन सी गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी और कौन-कौन सी गतिविधियां प्रदेश में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी. सीएम ने यह भी कहा है कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है. उन्होंने कहा कि कोरोना हमें बहुत से सबक देकर जा रहा है. हमें लाइफ स्टाइल बदलनी होगी. खुद को स्वस्थ रखना होगा और समाज को स्वस्थ रखने की चिंता करनी होगी.

ये गतिविधियां हर जोन में प्रतिबंधित होंगी
प्रदेश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है. सभी जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन शामिल हैं. स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए आवश्यक हॉस्पिटैलिटी सेवाओं को छोड़कर अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी. इसी तरह सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियां भी प्रतिबंधित होंगी.

शाम 7 से सुबह 7 तक सब बंदसभी जोन में 60 वर्ष की उम्र से अधिक के बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे. केवल जरूरी काम या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर ये गतिविधियां हो सकेंगी
रेड जोन वाले जिलों में कंटेनमेंट एरिया के बाहर ड्राइवर समेत 3 लोगों के साथ ही चारपहिया वाहन को अनुमति दी जाएगी. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवा और निर्माता, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन आवश्यक है, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां, जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयां, नगरीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य, जिनमें केवल स्थानीय श्रमिक शामिल हों को छूट मिलेगी. इसी तरह नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियां, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी ई-कॉमर्स की गतिविधियां, निजी कार्यालय (33 प्रतिशत स्टाफ के साथ) और सरकारी कार्यालय (अधिकारी 100 प्रतिशत और कर्मचारी 33 प्रतिशत अमले के साथ) खुल सकेंगे.

ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर हो सकने वाली गतिविधियां
ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिले के भीतर और जिले से बाहर बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा. इन क्षेत्रों में टैक्सी, कैब में अधिकतम तीन लोगों को जाने ( ड्राइवर समेत) और एक जिले से दूसरे जिले में जाना केवल उन गतिविधियों के लिए हो सकेगा जिनकी अनुमति होगी. इन क्षेत्रों में कृषि से संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों और शॉपिंग कॉम्पलेक्स (मॉल नहीं), बिजली की दुकानें, मार्केट के बाहर बनी सिंगल दुकानें, नगर सेवा की बसें (50% क्षमता) सभी प्रकार के उद्योग, सभी निर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य की गतिविधियों की अनुमति होगी.

ग्रीन जोन में संचालित होने वाली गतिविधियां
वे गतिविधियां जो सभी जोन में प्रतिबंधित हैं, उनको छोड़कर ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी. इसके तहत कृषि संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्पलेक्स (मॉल नहीं), कपड़े की दुकानें, इलेक्ट्रिकल- इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, मार्केट कॉम्प्लेक्स के बाहर बनी सिंगल दुकानें, ऑटो सेवा, नगर सेवा की बसें, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग, सभी निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा के कार्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तु सेवाओं के निर्माता उद्योग और ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन जरूरी हो, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण यूनिट शामिल होंगी. ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें भी चल सकेंगी. बस डिपो भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे.

विवाह और अंतिम संस्कार को मंजूरी
ग्रीन जोन में विवाह कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे. इसमे 25 लोग वर पक्ष और 25 वधू पक्ष के होंगे. रेड और ऑरेंज जोन के बाहरी हिस्सों में भी स्थानीय प्रशासन वहां की स्थिति के मुताबिक सीमित संख्या में लोगों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे. अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.

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