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लॉकडाउन-3: देश में बस और ट्रेन से किसे है आने-जाने की मंजूरी, MHA ने किया साफ | MHA clarifies only migrant workers have permission for movement by trains buses in lockdown 3 covid 19 coronavirus | nation – News in Hindi

लॉकडाउन-3: देश में बस और ट्रेन से किसे है आने-जाने की मंजूरी, MHA ने किया साफ

रेलवे चला रहा है श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनें.

गृह मंत्रालय (MHA) ने ऐसे फंसे हुए लोगों के आने जाने को मंजूरी दी है, जो लॉकडाउन (Lockdown) से ठीक पहले अपने मूल निवास या कार्यस्थलों से चले गए थे.

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामले 40 हजार से ऊपर पहुंच गए हैं. देश में कोविड 19 (Covid 19) के प्रसार को रोकने के लिए आज (4 मई) से लॉकडाउन (Lockdown 3) का तीसरा चरण लागू हो गया है. यह 2 हफ्ते तक जारी रहेगा. इसमें सरकार की ओर से कुछ ढील दी गई हैं. इनके संबंध में गृह मंत्रालय (MHA) ने रविवार को यह स्पष्ट किया कि बंद के दौरान लोगों को आने-जाने में जो ढील दी गई है वो केवल दूसरी जगहों पर फंसे परेशान प्रवासी कामगारों (Migrant Workers) के लिए हैं.

सभी राज्‍यों को लिखा पत्र
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को पत्र लिख कर कहा है कि गृह मंत्रालय ने ऐसे फंसे हुए लोगों के आने जाने को मंजूरी दी है, जो लॉकडाउन की अवधि से ठीक पहले अपने मूल निवास या कार्यस्थलों से चले गए थे और लॉकडाउन के नियमों के चलते लोगों या वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक के कारण अपने मूल निवासों या कार्यस्थलों पर लौट नहीं पाए थे.

पत्र में कहा गया है कि आदेश में जो सुविधा दी गई है वह परेशान लोगों के लिए है, लेकिन ऐसे श्रेणी के लोग इसके दायरे में नहीं आते जो कामकाज के लिए अपने मूल स्थान से दूर हैं, लेकिन वे जहां हैं वहां ठीक से रह रहे हैं आदि और आम दिनों की तरह अपने मूल स्थानों पर आना चाहते हैं.रेलवे चला रहा है श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनें

लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों प्रवासी कामगार फंसे हुए हैं. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्रेनों और बसों के जरिए उनके आने जाने की मंजूरी कुछ खास शर्तों पर दी थी, जिसमें भेजने और गंतव्य वाले राज्यों की सहमति, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन आदि शामिल है.

गृह मंत्रालय की इस मंजूरी के बाद रेल मंत्रालय ने 1 मई को मजदूर दिवस से ‘श्रमिक स्‍पेशल’ ट्रेनें चलाना शुरू की हैं. इनके जरिये घर से दूर दूसरे राज्‍यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्र और अन्‍य लोगों को उनके गृह राज्‍य तक पहुंचाया जा रहा है. इसके लिए रेल मंत्रालय राज्‍य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है.

रेलवे ने जारी की हैं गाइडलांइस
भारतीय रेलवे ने देशभर में फंसे हुए लोगों को ले जाने के वास्ते विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये है। रेलवे ने कहा है कि क्षमता की 90 प्रतिशत मांग होने पर ही विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिए. रेलवे ने कहा कि स्थानीय राज्य सरकार प्राधिकार टिकट का किराया एकत्र कर और पूरी राशि रेलवे को देकर यात्रा टिकट यात्रियों को सौंपेंगे. रेलवे ने कहा है कि फंसे हुए लोगों को भोजन, सुरक्षा, स्वास्थ्य की जांच और टिकट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उस राज्य की होगी जहां से ट्रेन चल रही है. उसने हालांकि उन यात्रियों के समय के भोजन की जिम्मेदारी ली है जिनकी यात्रा 12 घंटे या इससे अधिक समय की होगी.

यह भी पढ़ें: कोरोना वायरस: देश में एक दिन में 83 की मौत और 2487 केस, आंकड़ा 40 हजार के पार

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First published: May 4, 2020, 5:41 AM IST



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