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कोरोना लॉकडाउन: प्राइवेट डॉक्टरों से सर्टिफिकेट ले यात्रा कर सकेंगे प्रवासी मजदूर, एक ID होना जरूरी । Coronavirus Lockdown Migrant laborers will be able to travel by taking certificates from private doctors must have an ID | nation – News in Hindi

कोरोना लॉकडाउन: प्राइवेट डॉक्टरों से सर्टिफिकेट ले यात्रा कर सकेंगे प्रवासी मजदूर, एक ID होना जरूरी

वापसी की यात्रा करने वालों के पास एक सरकारी आईडी का होना जरूरी (सांकेतिक तस्वीर)

हालांकि इन प्रवासी मजदूरों को यह प्रमाणित करना होगा कि उनमें से जो व्यक्ति वापस यात्रा (Travelling Back) करना चाहता है, उसमें इन्फ्लूएंजा (Influenza) जैसे लक्षण नहीं दिख रहे हैं.

मुंबई. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन (BMC) का कहना है कि बीएमसी अस्पतालों (BMC Hospitals), दवा की दुकानों (Medical Shops) और मेडिकल कॉलेजों (Medical Colleges) के अलावा सभी निजी डॉक्टर (Private medical practitioners), प्रवासी मजदूरों (Migrant Labours) को मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Certificate) जारी कर सकते हैं.

बता दें कि भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित शहरों (Cities) में मुंबई शीर्ष पर है और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वहां फंसे हुे हैं.

वापस यात्रा करने वालों में नहीं होने चाहिए इंफ्लुएंजा के लक्षण
हालांकि इन प्रवासी मजदूरों को यह प्रमाणित करना होगा कि उनमें से जो व्यक्ति वापस यात्रा (Travelling Back) करना चाहता है, उसमें इन्फ्लूएंजा (Influenza) जैसे लक्षण नहीं दिख रहे हैं.इस तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए निजी चिकित्सकों (private medical practitioners) की डिस्पेंसरी का समय निश्चित होना चाहिए.

वापस यात्रा करने वाले प्रवासी मजदूरों के पास किसी न किसी आईडी का होना जरूरी
हालांकि इसके लिए किसी न किसी सरकार पहचान पत्र (Government ID) का होना जरूरी है. डेटा रखने के लिए इनकी आवश्यकता होगी.

इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी छात्र, तीर्थयात्रियों, प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) के लिए जो वापस यात्रा करना चाहते हैं, यह अनिवार्य होगा.

मुंबई और पुणे में नहीं खोले जाएंगे प्राइवेट ऑफिस
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने राज्य सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक केंद्र सरकार के प्राइवेट ऑफिस (Private offices) खोले जाने की अनुमति दिए जाने के बाद भी अन्य हॉटस्पॉट इलाकों (Hotspot Areas) से इतर इन दो बड़े शहरों में प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospitals) को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी.

इसके अलावा इन इलाकों में दोपहिया और चार पहिया वाहनों (Two Wheeler and Four Wheeler Vehicles) पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी.

बता दें कि देश में कोरोना के चलते हुईं कुल 1,301 मौतों में से सर्वाधिक 521 लोगों की जान महाराष्ट्र (Maharashtra) में गई है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: और कड़े होंगे लॉकडाउन नियम, मुंबई-पुणे में कल से नहीं खुलेंगे ऑफिस

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First published: May 3, 2020, 6:40 PM IST



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