लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हो रहे 8 लाख लीटर बीयर, नालियों में बहाने को मजबूर – 8 lakh literes of fresh beer are being wasted dealers pouring them in sewage amid lockdown | business – News in Hindi


बर्बाद हो रहे 8 लाख लीटर बीयर
शराब उद्योग के जानकारों का कहना है कि बोतल बंद बीयर की तुलना में ताजी बीयर जल्दी खराब होती है. इस कारण लॉकडाउन के बढ़ने से इनके खराब होने का खतरा उपस्थित हो गया है.
फ्रेश बीयर के खराब होने का खतरा
शराब उद्योग के जानकारों का कहना है कि बोतल बंद बीयर की तुलना में ताजी बीयर जल्दी खराब होती है. इस कारण लॉकडाउन के बढ़ने से इनके खराब होने का खतरा उपस्थित हो गया है. इसके साथ ही नये वित्त वर्ष के शुरू हो जाने से दिल्ली को छोड़ अन्य उत्तरी राज्यों में 700 करोड़ रुपये मूल्य की भारत निर्मित अंग्रेजी शराब की करीब 12 लाख बोतलें अटक गई हैं.
क्या है परेशानी?लॉकडाउन की पाबंदियों के कारण इन्हें बेच पाना संभव नहीं है. ऐसे में संबंधित राज्यों से इन्हें बेचने के लिये मंजूरियों की जरूरत है. बीयर उद्योग के परामर्शदाता ईशान ग्रोवर ने कहा कि बोतलबंद बीयर तुलना में ताजी बीयर जल्दी खराब होती हैं. इस कारण गुरुग्राम में कई इकाइयों ने ताजी बीयर को नालियों में बहाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्हें ताजा रखने के लिये लगातार बिजली की जरूरत होती है.
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बंद पड़े हैं 8 लाख लीटर बीयर
क्राफ्ट ब्रेवर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, लॉकडाउन के कारण देश भर में लगभग आठ लाख लीटर ताजी बीयर के भंडारण वाले सभी संयंत्र बंद पड़े हैं और अगर जल्द से जल्द कोई समाधान नहीं निकलता है, तो इन्हें भी नालियों में बहाना पड़ जायेगा. असोसिएशन ने मांग की है कि बीयर उत्पादकों को टेक-अवे सुविधा शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिये ताकि उनका व्यवसाय प्रभावित न हो.
नए दिशानिर्देश में बीयर और बार क्लबों को कोई छूट नहीं
महाराष्ट्र क्राफ्ट ब्रेवर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नकुल भोंसले ने कहा, ‘नये दिशा निर्देशों में कई छूट दी गयी हैं, लेकिन बीयर बार और क्लबों को कोई छूट नहीं मिली है. बीयर उत्पादकों को टेक-अवे सुविधा शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिये. ऐसा करने से लोगों के बीच आपसी दूरी का सख्ती से पालन किया जा सकता है.” क्राफ्ट ब्रेवर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अधिकारी तथा बेंगलुरू में ब्रेवपब टूइट चलाने वाले शिबि वेंकटराजू ने कहा कि देश में 250 माइक्रोब्रेवरी हैं और वे लगभग 50,000 लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं.
गृह मंत्रालय के नये दिशानिर्देशों के अनुसार, एक समय में अधिकतम पांच व्यक्तियों के साथ न्यूनतम छह फीट की सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान और तंबाकू की बिक्री की अनुमति दी जा सकती है. ये दुकानें शहरी क्षेत्रों के बाजारों और मॉल में नहीं होने चाहिये.
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First published: May 3, 2020, 10:19 PM IST