इस आसान ग्राफिक्स से समझिए देश भर में किस जोन में क्या खुलेगा और क्या नहीं – coronavirus : Understand this easy graphics, which zones will be opened across the country and what will not in lockdown | nation – News in Hindi


17 मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन में देश के सभी जिलों को तीन जोन में बांटा गया है.
देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,223 हो गई है, जबकि संक्रमितों का आंकड़ा भी 37,776 पर पहुंच गया है.
लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश के 733 जिलों को तीन अलग-अलग जोन में बांटा गया है. ग्रीन जोन में वो जिले हैं जहां पिछले 28 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है. इसके अलावा ऑरेंज ज़ोन यानी वो इलाका जहां पिछले 14 दिनों में कोरोना का कोई नया केस न आया हो. इस बार ऑरेंज ज़ोन को भी पाबंदियों में कुछ ढील दी गई है. इसके अलावा रेड ज़ोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है. आइए एक आसान ग्राफिक्स से जानते हैं किस जोन में क्या खुलेगा और क्या नहीं.
लॉकडाउन-3 के दौरान पूरे देश में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा-144 लागू कर सकता है. अगले आदेश तक सभी तीनों जोन में स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे. इसी के साथ धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद जैसे कार्यक्रम पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे.इसे भी पढ़ें :- गुजरात में COVID-19 संक्रमण के मामले 5000 के पार, जानें अपने राज्यों का हाल
रेड जोन में भी दी गई है कुछ रियायत
रेड जोन को कोरोना के लिहाज से सबसे खतरनाक जोन माना गया है. इसके बाजवूद इस जोन में भी कुछ रियायत दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य शामिल है. कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, जैसे, बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति है. वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहता है, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां, और सहकारी समितियां शामिल हैं.कुरियर, पोस्टल सेवाएं और ई कॉमर्स के जरिए जरूरी सामानों की डिलीवरी शामिल हैं.
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