Lockdown Phase 3: जानिए आपका शहर कोरोना के किस जोन में है और आपको मिलेंगी कौन सी सुविधाएं- UP Lockdown phase 3 district zone corona what facilities you get Agra Luknow varanasi upas | aligarh – News in Hindi

15 से 20 लाख रोजगार देने के लिए बनाएं कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने इस दौरान 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए वृहद कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में निर्णायक विजय प्राप्त करने के लिए संक्रमण की हर चेन को तोड़ना जरूरी है. प्रभावी पुलिसिंग की जाए. अंतर्राज्यीय और अंतर्जनपदीय आवागमन को रोका जाए. प्रवासी कामगारों व श्रमिकों के क्वारेंटाइन प्रोटोकॉल को सुनिश्चित किया जाए. हर जनपद में एक प्रभारी अधिकारी नामित किया जाए.
पीआरडी जवानों की मंडियों में करें तैनातीसीएम ने कहा कि L1, L2 और L3 कोविड-19 चिकित्सालय में बेड की संख्या में वृद्धि के लिए तेजी से काम किया जाए. सभी जनपदों में टेलीफोन पर मरीजों को परामर्श देने वाले डॉक्टरों की सूची प्रकाशित कराई जाए. मंडियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीआरडी के जवानों की भी सेवा ली जाए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य संचालित किए जाएं, साथ ही कहा कि मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिलेगा.
लॉकडाउन फेज 3 में गृह मंत्रालय ने दी ये छूट
बता दें लॉकडाउन फेज-3.0 के तहत केंद्र सरकार ने कई छूट और रियायतें भी दी हैं. इस छूट के बाद 4 मई से राज्य में बंदिशें (Restrictions) कम हो जाएंगी. हालांकि होटल और रेस्टोरेंट जैसी हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने के दौरान कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में मिलने वाली छूट के दायरे तय किए हैं.
नई गाइडलाइन में इन पर अभी रहेगी रोक
– ग्रीन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी.
– इन चारों जोन में बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी.
– हर जोन में अलग-अलग नियम लागू होंगे.
– स्कूल, कॉलेज, रेल, मेट्रो और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी.
– सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतया रोक रहगी.
– शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू ही रहेगा. केवल आवश्यक गतिविधि के लिए ही घर से बाहर निकल सकेंगे. धारा-144 लागू रहेगी.
उत्तर प्रदेश में 19 जिले रेड जोन में
उत्तर प्रदेश में 19 जिले रेड जोन में हैं, जबकि 36 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं. वहीं, 20 ऐसे भी जिले हैं, जिन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है.
ग्रीन जोन में छूट का दायरा बढ़ाया
( यूपी के ग्रीन जोन जिले- बाराबंकी, खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, अमेठी)
– यहां आधी सवारियों के साथ 50 फीसदी बसें चलेंगी.
– बाइक पर दो लोग बैठ सकेंगे.
– जो सर्विस पहले से मिल रही है वह जारी रहेंगी.
– फैक्ट्रियां दुकानें खुल सकेंगी.
– वे सारी छूट मिलेंगी जो नियमानुसार पहले से मिलती रही है.
– ग्रीन जोन में सिर्फ उन गतिविधियों पर रोक होगी जिन पर पूरे देश में प्रतिबंध है.
– बसें 50 फीसदी क्षमता तक सवारियां बिठा सकेंगी.
– बस डिपो में भी 50 फीसदी क्षमता तक लोग रहेंगे.
ऑरेंज जोन में मिलेंगी ये छूट
(यूपी केऑरेंज जोन जिले- गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बस्ती, बदायूं, संभल, औरैया, शामली, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशाम्बी)
– टैक्सी कैब और निजी कार्य को अनुमति.
– चार पहिए वाले वाहन में ड्राइवर के अलावा दो सवारी को बैठाने की छूट.
– टैक्सी ओला उबर आदि कैब सेवा एक ड्राइवर और एक सवारी के साथ.
– स्वीकृत गतिविधियों के लिए जिले के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही.
– दुपहिया वाहनों पर पीछे भी सवारी बैठाने की छूट.
रेड जोन में ये रहेगा छूट का दायरा
( यूपी के रेड जोन जिले- आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली)
– रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला उबर आदि कैब सेवा, हेयर कटिंग की दुकान, स्पा, सैलून, जिले के अंदर या 2 जिलों के बीच बस सेवा पर प्रतिबंध रहेगा.
– रेड जोन में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा एक सवारी बैठ सकेगी.
– दुपहिया वाहन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा.
– स्पेशल इकोनामिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को छूट रहेगी.
– दवा, मेडिकल उपकरण और इनके कच्चे माल आदि बनाने वाली इकाइयां को अनुमति रहेगी.
– आवश्यक या सामान्य वस्तुओं की भी बिक्री हो सकेगी.
– ई-कॉमर्स की छूट सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए होगी.
– फूड प्रोसेसिंग और ईट भट्टों को छूट रहेगी.
– प्राइवेट ऑफिस 33% क्षमता से काम कर सकेंगे.
कंटेनमेंट जोन में यह करना होगा
यहां सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी. सबसे ज्यादा संवेदनशील कंटेनमेंट जोन को माना गया है. इनका दायरा संबंधित जिला प्रशासन तय करेगा. इन इलाकों में हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप का उपयोग करना होगा. इन इलाकों में बाहरी लोगों के आने जाने की कोई छूट नहीं होगी. सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी. कंटेनमेंट जोन रेड व ऑरेंज जोन के ऐसे इलाके हैं जहां संक्रमण सबसे तेजी से फैल रहा है.
इनपुट: अजीत सिंह
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