Lockdown 3.0: रेड-ऑरेंज और ग्रीन जोन में मिलेगी कौन सी छूट, क्या हैं पाबंदियां? | as lockdown extended till 17 may faq on whats permitted and whats not according to government latest guidelines | nation – News in Hindi
लॉकडाउन की स्थिति क्या है?
देशभर में लॉकडाउन 4 मई से अगले 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा.
अगर मैं रेड जोन में रहता हूं, तो मेरी जिंदगी में फिलहाल कोई बदलाव नहीं आया है?
नहीं.. अगर आप रेड जोन में रहते हैं, तो सरकार के दिए गए कुछ छूट आपको मिलेंगी. हां ऑरेंज और ग्रीन जोन में रेड जोन से ज्यादा छूट दी गई है.
रेड जोन में कैसी छूट है?
रेड जोन में आप कार में अधिकतम दो लोग बैठकर निकल सकते हैं. बाइक में फिलहाल पीछे बैठने की इजाजत नहीं है.
दुकानों का क्या? क्या 4 मई के बाद से रेड जोन में सभी दुकानें खुलेंगी?
शहरी इलाकों में मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स की गैर-जरूरी चीजों की दुकानें फिलहाल नहीं खुलेंगी
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मैं रेड जोन में हूं. क्या मैं ग्रीन या ऑरेंज जोन में घूमने जा सकता हूं?
नहीं. आप ऐसा नहीं कर सकते.
क्या मैं साइकिलिंग या वॉक के लिए जा सकता हूं?
नहीं. आप ऐसा भी नहीं कर पाएंगे.
क्या रेड जोन में एसी सर्विस प्रोवाइडर को बुलाया जा सकता है?
हां.. लेकिन अगर आपका इलाका कंटेनमेंट जोन नहीं है, तभी आप ये कर पाएंगे.
क्या मेड और सर्वेंट काम पर आ सकते हैं?
फिलहाल नहीं.
सैलून और ब्यूटी पार्लर क्या खुलेंगे?
नहीं. सरकार के निर्देश के तहत किसी भी जोन में फिलहाल सैलून, स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी.
शादियों का क्या होगा?
शादी या अंतिम संस्कार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्देश मान्य होगा. शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों शामिल होने की इजाजत नहीं होगी.
क्या बच्चे पार्क में जा सकते हैं?
बिल्कुल नहीं. सार्वजनिक जगहें अगले आदेश तक बंद रखी जाएंगी.
क्या कॉफी शॉप खुलेंगी?
नहीं. फिलहाल रेस्टोरेंट, होटल और कॉफी शॉप बंद रहेंगी.
क्या मैं ओला उबर से कहीं जा सकता हूं?
नहीं. रेड जोन में ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ओला उबर जैसी सुविधाएं अगले 2 हफ्ते तक बंद रहेंगी.
प्राइवेट ऑफिसों का क्या?
सरकार ने प्राइवेट ऑफिसों को खोलने की इजाजत दी है. लेकिन सिर्फ 33 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे. बाकियों को घर से काम करना है.
क्या शराब और पान की दुकानें खुलेंगी?
ग्रीन जोन के जिलों में सोशल डिस्टेंशिंग के नियमों का पालन करने की शर्त के साथ शराब और पान की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है. शराब की दुकानों और पान की दुकानों पर ग्राहकों के बीच न्यूनतम छह फीट की दूरी होगी. यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों.
क्या ग्रीन जोन में जिंदगी वैसी होगी जैसी इस महामारी के फैलने से पहले थी?
ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ ज्यादा छूट दी गई है. ग्रीन जोन में बसों को चलने की अनुमति भी दी गई है. हालांकि, बसों में 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री होंगे.