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इन 14 जिलों में कोरोना पॉजिटिव 15 से अधिक होते ही लिया जाएगा ये बड़ा फैसला, big decisions will be taken in these 14 districts as soon as corona COVID-19 positive is more than 15- MHA guidelines-dlop | chandigarh-city – News in Hindi

चंडीगढ़. हरियाणा के अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर जिलों में अगर कोरोना पॉजिटिव (COVID-19 positive) मामलों की संख्या 15 से अधिक पहुंचेगी तो तो वहां की सभी औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं को अपना कार्य बंद करना होगा. इस बात की जानकारी हरियाणा सरकार ने दी है. गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के बाद उन जिलों में कुछ उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है जिनमें कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की संख्या कम है.

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जैसे ही इन जिलों में कोविड-19 के 10 मामले पॉजिटिव आते हैं तो पोर्टल पर स्वीकृति प्राप्त हर औद्योगिक इकाई (industrial units), वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और निर्माण परियोजनाओं (Construction Projects) को एक ऑटो-अलर्ट भेजा जाएगा कि जिले  में कोविड-19 के 15 पॉजिटिव मामलों में से सिर्फ पांच कम हैं जिसके पश्चात उनकी अनुमति और पास अवधि स्वत: ही खत्म हो जाएगी. उन्हें अपनी यूनिट को बंद करना होगा.

ऐसे ही संदेश कोविड मामलों की संख्या 15 होने तक हर बढ़ौतरी के साथ भेजे जाएंगे. जैसे ही इन मामलों की संख्या 15 तक पहुंचती है तो सभी अनुमतियां अपने आप वापस ले ली जाएंगी.

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हरियाणा में लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी गईं हैं

उद्योग चलाने की अनुमति कितने वर्करों के साथ

-आईटी सेवा की इकाइयों को छोड़कर उद्योगों, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों के लिए यदि 20 श्रमिकों की जरूरत है तो उनमें शत-प्रतिशत चलाने की अनुमति होगी.

-20 से अधिक श्रमशक्ति की आवश्यकता के मामले में, 50 प्रतिशत श्रमशक्ति या 20 लोगों के साथ, जो भी अधिक हो, चलाने की अनुमति होगी.

-आईटी (IT) इकाइयों के मामले में यदि 20 लोगों तक की श्रमशक्ति की आवश्यकता है तो उनमें 50 प्रतिशत श्रमशक्ति की अनुमति दी जाएगी.

-आईटी इकाईयों में यदि आवश्यकता 20 से अधिक लोगों की है तो 33 प्रतिशत श्रमशक्ति या 10 व्यक्तियों, जो भी अधिक हो, की अनुमति होगी.

जिन आठ जिलों में ज्यादा मामले वहां क्या होगा?

-फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, नूंह, पलवल, झज्जर और पंचकूला में कोइ भी काम करने की अनुमति विकास खंड/ टाउन या जोन (नगर निगम के मामले में) के स्तर पर अधिकृत कमेटी द्वारा दी जाएगी.

-इन जिलों के ब्लॉक, कस्बा, जोन में यदि 10 से कम कोविड मामले हैं तो उनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल, 2020 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति दी जाएगी. ऐसे जिलों में व्यक्तिगत इकाई को पास जारी किया जाएगा.

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