लॉकडाउन 3.0: शराब की बिक्री पर लगी रोक हटी, इन शर्तों का करना होगा पालन – Lockdown 3.0: liqour paanmasala allowed in all zones, these conditions have to be followed | nation – News in Hindi
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लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ शर्तों के साथ शराब बेचने की इजाजत दी गई है.
गृह मंत्रालय (home ministry) ने एक बार फिर लॉकडाउन (Lockdown) को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है. लॉकडाउन का तीसरा चरण अब 17 मई को खत्म होगा.
कोरोना संकट को देखते हुए देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. इस बार लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर लगी रोक हटा ली गई है. हालांकि शराब की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा. गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शराब बिक्री की छूट ग्रीन, ऑरेंज और रेड तीनों ही जोन में मिलेगी. इस छूट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि दुकान में एक समय पर पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होने चाहिए. इसी के साथ इन सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा.
हालांकि सरकार की ओर से ये पहले ही साफ कर दिया गया है कि कंटनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी. कंटेनमेंट जोन उन इलाकों को कहते हैं जिन्हें कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद सील कर दिया गया है. मंत्रालय की ओर से शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. साथ ही शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. इन जगहों पर शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी.
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इसी के साथ इस बार के लॉकडाउन में पान मसालों की बिक्री पर भी लगी रोक को हटा लिया गया है. यहां पर भी 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा और सड़क पर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसी के साथ दुकानदारों को सुनिश्चित करना होगा कि पांच से ज्यादा लोग दुकान पर न खड़े हों. सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि शराब और पान मसाले की बिक्री तो की जा सकती है लेकिन इनका सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा.
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First published: May 2, 2020, 9:32 AM IST