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‘ऑरेंज’ और ‘ग्रीज ज़ोन’ में गैर-जरूरी सामान बेचने की अनुमति मिली है.
जानें लॉकडाउन पार्ट 3 में ई-कॉमर्स कंपनियों को किन ज़ोन’ में गैर-जरूरी सामान बेचने की अनुमति मिली है….
सरकार ने हवाई यात्रा, ट्रेनों और अंतर-राज्यीय सड़क परिवहन पर प्रतिबंध के साथ लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है. हालांकि, कोरोना वायरस के संक्रमण के सीमित मामलों वाले क्षेत्रों (ऑरेंज जोन) तथा संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों (ग्रीन जोन) में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और लोगों की आवाजाही को छूट दी गई है.
नए नियमों के तहत अधिक संक्रमण मामले वाले क्षेत्र को रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियां अभी भी केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति कर सकती हैं. हालांकि, ग्रीन और ऑरेंज दोनों क्षेत्रों में आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकेगी.दिल्ली और मुंबई सहित सभी प्रमुख शहर रेड जोन में शामिल किए गए हैं. इसलिए ऐसे शहरों में इस छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा. अमेज़न इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, ‘हम ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में ई-कॉमर्स की अनुमति देने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं. लाखों छोटे और मध्यम व्यवसाय तथा व्यापारी अब कारोबार पुन: शुरू कर पाने में सक्षम होंगे. प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ‘ रेड ज़ोन क्षेत्रों को लेकर नए दिशानिर्देशों का पालन करेगी.
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पेटीएम मॉल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवास मोथे ने कहा, ‘सरकार ने ग्रीन और ओरेंज क्षेत्रों में गैर-जरूरी वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति को छूट देकर सही निर्णय लिया है.’
खरीद सकते हैं लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे सामान
उन्होंने कहा कि ग्राहक एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर और यहां तक कि गर्मियों के कपड़े जैसे उत्पादों को खरीदने के लिए लॉकडाउन दिशानिर्देशों में कुछ राहत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लोग घर से काम और अध्ययन जारी रखने के लिए लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्डवेयर और लेखन सामग्री खरीदने के लिए भी उत्सुक हैं. इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
स्नैपडील के प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा देश के विभिन्न हिस्सों में ई-कॉमर्स सहित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की धीरे-धीरे शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करती है.
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिन में देश के 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन में सूचीबद्ध किया था. जिलों के इस वर्गीकरण का 10 मई तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पालन किया जाना है और फिर आवश्यकता पड़ने पर साप्ताहिक आधार पर या उससे पहले इस सूची में संशोधन किया जाएगा.
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First published: May 2, 2020, 8:07 AM IST