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लॉकडाउन 3.0: 10 से कम या 65 से ज्यादा उम्र है तो घर में रहने की सलाह | corona lockdown extended 17 may persons above 65 years age and children below 10 years stay at home | nation – News in Hindi

लॉकडाउन 3.0: 10 से कम या 65 से ज्यादा उम्र है तो घर में रहने की सलाह

लॉकडाउन में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है. (फाइल फोटो)

गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया है.

नई दिल्ली. देश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामलों में लगातार बढ़ौतरी हो रही है. शुक्रवार तक देश में कोविड 19 (Covid 19) के 35,365 मामले सामने आ चुके हैं. इस खतरे को देखते हुए एक बार फिर देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown extension) दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. अब देश भर में लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं.

गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया है. मंत्रालय ने कहा कि बहुत जरूरी हो या स्वास्थ्य प्रयोजनों से ही घर से निकलने के आदेश हैं.

शाम 7 बजे से आने-जाने पर पाबंदी

हालांकि, लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आने-जाने की छूट रहेगी. लेकिन शाम 7 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए आने-जाने पर पाबंदी रहेगी. स्थानीय प्राधिकरण, इसके लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून के उपयुक्त प्रावधानों जैसे निषेधात्मक आदेश (कर्फ्यू) के तहत आदेश जारी करेंगे और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.रेड जोन में 33 प्रतिशत कर्मचारी कर सकते हैं काम

रेड जोन के तहत शहरी क्षेत्रों में गैर-जरूरी सामान के लिए मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है. हालांकि, सभी स्टैंडअलोन (सिंगल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को शहरी क्षेत्रों में खुले रहने की अनुमति है. रेड जोन में ई-कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी गई है. यानी ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ जरूरी सामान की हो पाएगी. निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं. बाकी को घर से काम करना होगा.

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First published: May 1, 2020, 9:50 PM IST



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