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COVID-19: दिल्ली में 233 नए मामले, कुल संक्रमित बढ़कर 3738 हुए – 223 new COVID19 cases and 2 deaths reported in Delhi today the total number of positive cases is now 3738-nodkp | delhi-ncr – News in Hindi

COVID-19: दिल्ली में 233 नए मामले, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 3738

राजधानी भोपाल में अब तक 526 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं. (प्रतीकात्मक इमेज)

दिल्ली (Delhi) में शुक्रवार को कोविड-19 (COVID-19) के 223 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हो गई. इससे कोरोना वायरस से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़कर अब 3738 हो गई है.

नई दिल्ली. दुनिया में कोविड-19 (COVID-19) का कहर बढ़ता जा रहा है. यह जानलेवा वायरस अब तक दुनिया के 2 लाख 33 हजार से अधिक लोगों की जान ले चुका है. जबकि भारत में भी इस वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है. कोरोना वायरस ने देश में शुक्रवार सुबह 8 बजे तक 1147 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी है.

जबकि दिल्ली (Delhi) में शुक्रवार को कोविड-19 (COVID-19) के 223 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हो गई. इससे कोरोना वायरस से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़कर अब 3738 हो गई है. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है.

10 नोडल अफसरों की नियुक्ति
लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी लोगों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की थी. वहीं, केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब दिल्ली सरकार ने फंसे हुए प्रवासी लोगों को निकालने के लिए 10 नोडल अफसरों की नियुक्ति की है. यह अधिकारी अन्य राज्यों की टीम के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों को दिल्ली से बाहर जाना है या बाहर से दिल्ली आना है, उनकी मदद की जा सके.

क्या है MHA की नई गाइडलाइंस
गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर किसी राज्‍य में फंसा कोई व्‍यक्ति दूसरे राज्‍य में जाना चाह रहा है तो इसके लिए दोनों राज्‍यों की सरकारें आपस में बातचीत कर उपयुक्‍त कदम उठाएं. लोगों को सड़क के रास्‍ते ले जाया जाए. लोगों को भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच (स्‍क्रीनिंग) की जाए. अगर कोरोनावायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाता है तो उन्‍हें जाने की अनुमति दी जाए. गाइडलाइन के अनुसार फंसे हुए लोगों को भेजने के लिए बसों की व्‍यवस्‍था की जाए. इन बसों को अच्‍छी तरह से सैनिटाइज किया जाए. साथ ही इसमें बैठने के दौरान सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियम अपनाए जाएं.

घर पहुंचकर क्‍वारंटाइन होंगे लोग
गाइडलाइन के अनुसार लोगों के उनके गंतव्‍य स्‍थान पहुंचने पर सबसे पहले स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की टीम को उनकी जांच करनी होगी. इसके बाद उन्‍हें घरों में पृथक (अलग) रहना होगा. हालात के अनुसार अगर जरूरत हो तो उन्‍हें क्‍वारंटाइन सेंटर में भी रखा जा सकता है. इन सभी लोगों की समय-समय पर मेडिकल जांच की जाएगी. इसके लिए लोगों को आरोग्‍य सेतु ऐप भी यूज करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाएगा. ताकि उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहे.

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First published: May 1, 2020, 9:23 PM IST



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