Lockdown-3: दिल्ली-NCR में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए ये हैं जरूरी गाइडलाइंस – lockdown 3 home ministry important guidelines for red orange and green zones delhi nodrss | delhi-ncr – News in Hindi
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया.
गुरुवार को ही केंद्र सरकार (Central Government) ने देश के कुछ रेड जोन एरिया को ऑरेंज जोन में तब्दील किया था, लेकिन दिल्ली अकेला केंद्र शासित प्रदेश है, जहां कोई भी जिला ऑरेंज या ग्रीन जोन में नहीं है. दिल्ली के सभी 11 जिले अभी भी रेड जोन में हैं.
किन-किन सेवाओं पर पड़ेगा असर
रेड जोन एरिया में पहले की तरह ही किसी तरह की यातायात सेवा जैसे ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, किसी तरह की कैब सेवा नहीं होगी. एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पहले की तरह ही नियम लागू रहेंगे. विशेष परिस्थिति में ही पास जारी किए जाएंगे. स्पा, सलून और नाई की दुकानें भी नहीं खुलेंगी. इसके साथ ही हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन नहीं होगा.
इसके साथ ही रेड जोन होने के बावजूद दिल्ली में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों और मजदूरों को कुछ शर्तों के साथ उनको अपने जनपद जाने की इजाजत दी जा सकती है. इसके लिए शुक्रवार को दिल्ली के एलजी ने अधिकारियों की एक कमिटी बना दी है. यह कमेटी दिल्ली में फंसे छात्रों एवं प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजे जाने के संबंध में फैसला लेगी. अलग-अलग राज्यों के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.4 मई से 17 मई तक जारी की गई गाइडलाइंस की प्रमुख बातें
-ग्रीन जोन में पचास फीसदी बसों के संचालन की अनुमति देना आम लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत.
-ऑरेंज जोन में एक पैसेंजर के साथ टैक्सी संचालन की अनुमति.
-रेड जोन में चुनिंदा जगहों पर, आरेंज जोन में कुछ जगहों पर और ग्रीन जोन में सब जगह औद्योगिक इकाइयों के संचालन की अनुमति.
-ग्रीन जोन में ई कामर्स कंपनियों को जरूरी और गैर जरूरी सामान के सप्लाई की अनुमति.
-रेड जोन में सिर्फ जरूरी सामान के सप्लाई की अनुमति.
-जनता से आरोग्य सेतु का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करवाए प्रशासन.
-ग्रीन जोन की तरह आरेंज जोन में भी ई कामर्स कंपनियों द्वारा जरूरी और गैर जरूरी सामान के सप्लाई की अनुमति.
-नई गाइडलाइन्स के मुताबिक सभी जोन में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैरजरूरी काम के लिए लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे, स्थानीय प्रशासन इसे अमल में लाने के लिए धारा 144 का भी इस्तेमाल कर सकता है जरूरत पड़ने पर.
10 राज्यों के सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी
गौरतलब है कि पिछले दिनों ही पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की जहां कोरोना के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं. वहीं, दिल्ली से सटे गाजियाबाद को रेड जोन से ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया है. दिल्ली से सटे नोएडा, फरीदाबाद को अभी भी रेड जोन में ही रखा गया है.
कोरोना से मुख्यतौर पर देश के 11 राज्यों के 27 जिले प्रभावित हैं. देश के 70 प्रतिशत मरीज इन्हीं 27 जिलों से आ रहे हैं. मोदी सरकार की योजना है कि इन 27 जिलों को पूरी तरह से घेराबंदी कर के इस पर लगाम लगाया जाए. इन 27 जिलों में 3 मई के बाद भी किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी. केंद्र सरकार खासकर महाराष्ट्र के तीन जिले मुंबई, पुणे और ठाणे और गुजरात के तीन जिलों अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा को लेकर विशेष चिंतित है. दिल्ली की दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी जिला कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है.
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First published: May 1, 2020, 9:04 PM IST