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EPFO ने 6 लाख कंपनियों को दी राहत, लिया ये बड़ा फैसला- EPFO asks companies to file return in time and deposit PF deductions late | business – News in Hindi

EPFO ने 6 लाख कंपनियों को दी राहत, लिया ये बड़ा फैसला

EPFO ने कंपनियों को बकाये के भुगतान के बिना मासिक पीएफ रिटर्न जमा कराने की अनुमति दी

EPFO ने नियोक्ताओं को बकाये का साथ-साथ भुगतान किये बिना मासिक भविष्य निधि (PF) रिटर्न जमा कराने की अनुमति दे दी है.

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं को बकाये का साथ-साथ भुगतान किये बिना मासिक भविष्य निधि (PF) रिटर्न जमा कराने की अनुमति दे दी है. इस कदम से कोविड-19 (COVID-19) संकट की वजह से लागू लॉकडाडन (Lockdown) के बीच करीब 6 लाख कंपनियों को राहत मिलेगी. अभी नियोक्ताओं को पीएफ रिटर्न दाखिल करने के साथ-साथ बकाये का भुगतान भी करना होता है. पीएफ रिटर्न में ईपीएफओ द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान का ब्योरा होता है.

श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि मौजूदा बंद की वजह से कंपनियां सामान्य तरीके से कामकाज नहीं कर पा रही हैं और उन्हें नकदी संकट से जूझना पड़ रहा है. ऐसे में वे सांविधिक भुगतान नहीं कर पा रही हैं. हालांकि, उन्होंने कर्मचारियों को काम से नहीं हटाया है. बयान में कहा गया है कि इस स्थिति के मद्देनजर मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न को सांविधिक योगदान से अलग कर दिया गया है. ये भी पढ़ें: होम लोन लिया है तो लॉकडाउन के बीच घर बैठे पूरा कर लें ये काम, घट जाएगी आपकी EMI

15 मई तक जमा करना होगा ECR
EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मार्च महीने के योगदान का भुगतान 15 अप्रैल तक किया जाना था. इसे बढ़ाकर अब 15 मई कर दिया गया है. मार्च महीने के वेतन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ECR) जमा करने की तारीख 15 मई 2020 की जा रही है. यह उन नियोक्ताओं के लिए है, जिन्होंने अपने कर्मचारियो को मार्च महीने का वेतन दे दिया है.

नहीं लगेगा ब्याज और जुर्माना

ईसीआर भरने में एक महीने की मोहलत से 6 लाख कंपनियों और 5 करोड़ अंशधारकों को लाभ होगा. नियोक्ताओं को ईसीआर जमा करते समय मार्च महीने के वेतन वितरण की तारीख बतानी होती है. जिन नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को मार्च महीने का वेतन दिया है, उन्हें न केवल ईपीएफ बकाया भुगतान के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है बल्कि अगर वे 15 मई या उससे पहले इसे जमा कर देते हैं, तो उन पर ब्याज और जुर्माने की भी देनदारी नहीं बनेगी.

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First published: May 1, 2020, 7:29 AM IST



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