SC refuses relief to small industries against MHA order on payment of full salaries | business – News in Hindi
सरकार ने आदेश दिया था कि इस सेक्टर के वर्कर्स को लॉकडाउन में भी फुल पेमेंट किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने MSME सेक्टर के एक एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें गृह मंत्रालय के आदेशनुसार वर्कर्स को लॉकडाउन के दौरान फुल पेमेंट करना है. एसोसिएशन का कहना है कि सेल्स नहीं होने की वजह से उनके पास पेमेंट के लिए पैसे नहीं है.
मुंबई स्थित ट्विन सिटी इंडस्ट्रीयल एम्प्लॉयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस याचिका के जरिए एसोसिएशन चाहता कि गृह मंत्रालय के इस आदेश पर स्टे लगा दिया जाए.
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प्रोडक्शन बंद होने से रेवेन्यू और सेल्स पर असरयाचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रीयल एक्टिविटी रूक गई है और प्रोडक्शन लगभग ठप पड़ चुका है. सेल्स और रेवेन्यू के तौर पर कोई पैसा नहीं आ रहा है. ऐसी आर्थिक स्थिति में छोटी इंडस्ट्रीज के लिए संभव नहीं है कि वो वर्कर्स को पेंमेंट कर पाएं.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि लॉकडाउन के समय में वर्कर्स को पेमेंट के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उन्हें धमकी दी जा रही है. जस्टिस रमन की बेंच ने इन सभी बातों को मानने से इनकार कर दिया.
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सरकार की तरफ से नहीं की गई कोई कार्रवाई
इस पूरे मामले में दखल से मना करते हुए उन्होंने कहा कि इस धमकी के बाद भी अभी तक गृह मंत्रालय की तरफ से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है. इस मामले में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में अंतरिम निर्देश देने से मना कर दिया था. लुधियाना की 41 एमएसएमई एसोसिएशन द्वारा दायर किए गए इस याचिका पर कोर्ट केंद्र सरकार कोई नोटिस जारी नहीं किया.
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First published: April 30, 2020, 7:13 PM IST