3 महीने की EMI मोहलत मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार -Supreme Court refuses to interfere with RBIs moratorium circular | business – News in Hindi
भारतीय रिज़र्व बैंक
RBI के मोनेटोरियम (RBI Moratorium) सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने हस्तक्षेप से इनका कर दिया है. दरअसल लोन की EMI के भुगतान को लेकर 3 माह की मोहलत से जुड़े RBI सर्कुलर को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में RBI सर्कुलर को आंखों में धूल झोंकने वाला बताया गया. याचिका में कहा गया है कि मोराटोरियम अवधि के दौरान ब्याज लगता रहेगा और इस तरह अतिरिक्त ब्याज देने का कोई मतलब नहीं बनता है.
Supreme Court refuses to interfere with @RBI‘s moratorium circular. Apex court observes, it appears that benefits extended by RBI are not being passed on. proper guidelines for enforcement of circular should be in place & RBI may examine implementation of the moratorium circular pic.twitter.com/dRAPY1SNaH
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) April 30, 2020
याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार और आरबीआई को यह व्यवस्था देने का निर्देश दे कि कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था मोराटोरियम की अवधि का किसी तरह का ब्याज लोन लेने वाले से नहीं लेंगे.
याचिका के मुताबिक जब लोगों की नौकरियों पर संकट हो और उनसे आय का साधन छीन लिया गया हो तो सरकार और बैंकों को मानवीय नजरिया अपनाना चाहिए.
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि नियमित ईएमआई के साथ अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि संकट के इस समय में उधारकर्ताओं को छूट दी जाए.
याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं. जब पूरा देश स्वास्थ्य आपातकाल से प्रभावित है, वित्तीय संस्थानों को लाभ अर्जित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसलिए अदालत उचित आदेश जारी करे कि सार्वजनिक हित में बैंक और वित्तीय संस्थान कम से कम मोरेटोरियम पीरियड के लिए अपने ग्राहकों से अतिरिक्त ब्याज नहीं वसूलें.
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First published: April 30, 2020, 12:28 PM IST