देश दुनिया

3 महीने की EMI मोहलत मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार -Supreme Court refuses to interfere with RBIs moratorium circular | business – News in Hindi

3 महीने की EMI मोहलत मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

भारतीय रिज़र्व बैंक

RBI के मोनेटोरियम (RBI Moratorium) सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने हस्तक्षेप से इनका कर दिया है. दरअसल लोन की EMI के भुगतान को लेकर 3 माह की मोहलत से जुड़े RBI सर्कुलर को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी.

नई दिल्ली. कोरोना संकट में आम आदमी को राहत देने के लिए RBI (Reserve Bank of India) की ओर से 3 महीने की EMI पर छूट देने के सर्कुलर को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) में एक याचिका दाखिल हुई. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने RBI मोनेटोरियम सर्कुलर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि ये साफ दिख रहा है कि आरबीआई द्वारा दिए गए फायदों को पारित नहीं किया जा रहा है. मोनेटोरियम को लागू करने को लेकर RBI इसकी जांच करा सकता है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में RBI सर्कुलर को आंखों में धूल झोंकने वाला बताया गया. याचिका में कहा गया है कि मोराटोरियम अवधि के दौरान ब्याज लगता रहेगा और इस तरह अतिरिक्त ब्याज देने का कोई मतलब नहीं बनता है.

याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार और आरबीआई को यह व्यवस्था देने का निर्देश दे कि कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था मोराटोरियम की अवधि का किसी तरह का ब्याज लोन लेने वाले से नहीं लेंगे.

याचिका के मुताबिक जब लोगों की नौकरियों पर संकट हो और उनसे आय का साधन छीन लिया गया हो तो सरकार और बैंकों को मानवीय नजरिया अपनाना चाहिए.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि नियमित ईएमआई के साथ अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि संकट के इस समय में उधारकर्ताओं को छूट दी जाए.

याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं. जब पूरा देश स्वास्थ्य आपातकाल से प्रभावित है, वित्तीय संस्थानों को लाभ अर्जित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसलिए अदालत उचित आदेश जारी करे कि सार्वजनिक हित में बैंक और वित्तीय संस्थान कम से कम मोरेटोरियम पीरियड के लिए अपने ग्राहकों से अतिरिक्‍त ब्‍याज नहीं वसूलें.

ये भी पढ़ें-इस बैंक के ग्राहक 31 अक्टूबर तक नहीं निकाल सकेंगे खाते से पैसा! RBI का फैसला

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए मनी से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.


First published: April 30, 2020, 12:28 PM IST



Source link

Related Articles

Back to top button