COVID-19: अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए अध्यादेश जारी करेगी केरल सरकार । COVID-19: Kerala government will issue ordinance to cut the salary of its employees | nation – News in Hindi
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केरल ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का फैसला किया है (CM पिनराई विजनय की फाइल फोटो)
उच्च न्यायालय (High Court) द्वारा वाम सरकार के, अपने कर्मचारियों (Employees) के वेतन कटौती (Salary Cut) के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत ना होने की बात कहने के एक दिन बाद यह निर्णय किया गया.
उच्च न्यायालय (High Court) द्वारा वाम सरकार के, अपने कर्मचारियों (Employees) के वेतन कटौती (Salary Cut) के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत ना होने की बात कहने के एक दिन बाद यह निर्णय किया गया.
अगले पांच महीने तक राज्य सरकार काटेगी 6 दिनों का वेतन
सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अगले पांच महीनों तक हर महीने राज्य सरकार (State Government) के कर्मचारियों का छह दिन का वेतन काटा जाएगा. इसका विरोध करते हुए कर्मचारियों और उनके संगठनों ने अदालत का रुख किया था.राज्य के वित्त मंत्री टी. एम. थॉमस इसाक (TM Thomas Isaac) ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा करते हुए पत्रकारों को बताया कि अध्यादेश के तहत इस आपदा की स्थिति में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का 25 प्रतिशत वेतन काटेगी.
आपदा की स्थिति में राज्य सरकार को कर्मचारियों का 25% वेतन काटने का अधिकार
इसाक ने कहा, ‘‘ अध्यादेश के अनुसार, आपदा की स्थिति में राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) का 25 प्रतिशत वेतन काटने का अधिकार है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘ राज्य सरकार रोके गए वेतन (Salary) को छह महीने के अंदर वापस देने पर भी निर्णय ले सकती है. ये दो जरूरी प्रावधान हैं.’’
मंत्री ने हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि 25 प्रतिशत वेतन रोका नहीं जाएगा और राज्य सरकार पूर्व आदेश (Privious Order) के तहत छह दिन का वेतन ही काटेगी.
राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद कर्मचारियों को वापस कर दिया जाएगा वेतन
इसाक ने कहा, ‘‘ राज्य सरकार ने केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) के आदेश के बाद अध्यादेश लाने का निर्णय किया. हम उच्च अदालत में भी अपील कर सकते थे लेकिन अदालत ने कहा था कि वेतन कटौती का कोई कानूनी आधार नहीं है. इसलिए हमने इसे कानूनी करने का निर्णय लिया.’’’
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अन्य राज्य 30 प्रतिशत से अधिक वेतन काट रहे हैं लेकिन केरल का अध्यादेश (Ordinance of Kerala) केवल छह दिन के वेतन की कटौती की ही अनुमति देता है.
इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (CM Pinarayi Vijayan) ने कहा था कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद कर्मचारियों को, उनका काटा गया वेतन वापस कर दिया जाएगा.
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First published: April 29, 2020, 5:33 PM IST