छत्तीसगढ़

उत्तर बस्तर कांकेर के चौकी हल्बा थाना नरहरपुर में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने हेतु विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया

कांकेर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर श्री एम. आर. आहिरे के मार्गदर्शन मे जिला उत्तर बस्तर कांकेर के चौकी हल्बा थाना नरहरपुर में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने हेतु विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया था जिसके तहत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर अनुभागीय अधिकारी कांकेर श्री तस्लीम आरिफ सर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 25/4 /2020 को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति ग्राम हाराडुला चौकी हल्बा में अवैध शराब बिक्री करने हेतु मोटर सायकल से ग्राम हाराडुला से चारामा बिक्री करने जाने वाले है कि सूचना पर चौकी हल्बा के प्र. आर. 531 के हमराह स्टाफ के द्वारा हाराडुला में घेराबंदी कर दो व्यक्ति को पकड़ा जो अपना नाम अनिल निषाद पिता स्व परदेसी उम्र 26 वर्ष एवं महेश निर्मलकर पिता पुनीत राम उम्र 33 वर्ष साकिनान हाराडुला चौकी हल्बा का रहने वाला बताया जिसका तलाशी लेने पर 3 नग प्लास्टिक जरकिन में कुल 15 लीटर महुआ शराब रखे मिला एवं उक्त शराब

 

परिवहन करते बिना न. की मोटर साईकिल हीरो hf डिलक्स को मौके पर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत जप्त किया गया उपरोक्त आरोपियों को धारा सदर के तहत गिरफ्तार कर मौके पर देहाती नालसी चाक कर विवेचना में लेकर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय कांकेर के समक्ष पेश किया गया।

 

 

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