छत्तीसगढ़

विचाराधीन बंदियों को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 31 मई तक बढाई गई

 

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

 

दुर्ग। हाई पावर कमेटी उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के द्वारा दिए गए निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा केन्द्रीय जेल दुर्ग में विरूद्ध 155 विचाराधीन बंदियों के अंतरिम जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे, तद्पश्चात् संबंधित न्यायालय द्वारा विचारोपरांत विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत का लाभ 30 अप्रैल 2020 की तिथि तक प्रदान किया गया था।
हाई पावर कमेटी माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए विचाराधीन बंदियों की अवधि में 31 मई 2020 तक के लिए बढा दी गई है। छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के हाई पावर कमेटी के द्वारा पारित दिशा-निर्देश पर से विचाराधीन बंदियों के अंतरिम जमानत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किए गए है। ऐसे विचाराधीन बंदी जो दिशा-निर्देश के अनुरूप अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए है, उन्हें प्राधिकरण के द्वारा यह सेवा नि:शुल्क प्रदान की गई है।

 

 

 

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