EPFO says 10 lakh claims under COVID-19 scheme settled in 15 days | business – News in Hindi


6.06 लाख दावों के आवेदन कोरोना वायरस संकट के तहत
इसमें से 6.06 लाख दावों के आवेदन कोरोना वायरस संकट के तहत ईपीएफ से पैसा निकलने की मिली अनुमति के तहत दिये गये.
90 फीसदी दावों का निपटान 3 दिन में
श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार कोरोना वायरस संकट के तहत आने वाले आवेदनों में से करीब 90 प्रतिशत दावों का निपटान 3 दिन के भीतर कर दिया गया. अंशधारकों इन पैसों को लौटाने की जरूरत नहीं है. ईपीएफओ ने उमंग एप के जरिये भविष्य निधि से पैसा निकालने और अन्य सेवाओं के लिये ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है. छूट प्राप्त (निजी) पीएफ ट्रस्ट भी आगे आये हैं. ये वे कंपनियां हैं जो कर्मचारियों के भविष्य निधि खाता और पैसे का प्रबंधन स्वयं करती हैं. ऐसे में उन्हें ईपीएफओ के पास ईपीएफ रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होती.
ये भी पढ़ें: कोरोनाकाल के दौरान अगर आपने की पैसे से जुड़ी ये 4 गलतियां, तो आपको लग सकता है लाखों-करोड़ों का चूनाबयान के अनुसार छूट प्राप्त पीएफ न्यासों ने 17 अप्रैल पूर्वाह्न तक 40,826 भविष्य निधि सदस्यों को 68-एल के तहत कोरोना संकट की वजह से दी गयी सुविधा के अंतर्गत 481.63 करोड़ रुपये जारी किये गये. इनमें सबसे अधिक वितरण करने वालों में एनएलसी लि., टीसीएस और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के पीएफ न्यास हैं.
75 फीसदी निकासी की अनुमति
बता दें कि ईपीएफओ ने संकट की घड़ी में जरूरतमंद कामगारों को राहत देने के लिये तीन महीने के मूल वेतन (मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता) के बराबर की राशि भविष्य निधि से निकालने की अनुमति दी है. इसके लिये तत्काल अधिसूचना जारी की गयी. इसमें कर्मचारियों के कोरोना संकट से पार पाने में मदद के लिये अपने भविष्य निधि खाते में तीन महीने का मूल वेतन या ईपीएफ खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी गयी है. बयान के अनुसार ईपीएफओ ने 10.02 लाख दावों का निपटान किया है. इसमें 6.06 लाख दावे कोरोना वायरस से जुड़े हैं. इसके तहत 3,600.85 करोड़ रुपये केवल 15 दिन में वितरित किये गये.
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First published: April 23, 2020, 9:01 AM IST